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ITR रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक बढ़ाई गई :

01 August 2017 | 3.18 PM

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न फाइल (ITR) फाइलिंग का 31 जुलाई आखिरी दिन था, लेकिन अब सरकार ने यह ताऱीख बढ़ा दी है. अब सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त कर दी है. इससे पहले कहा जा रहा था कि यह तारीख नहीं बढ़ेगी. बता दें कि पिछले दो दिनों में आईटीआर भरने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने में हुई दिक्कतों को बाद माना जा रहा है कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए यह तारीख बढ़ा रही है.


बताया गया है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों को आयकर विभाग के सर्वर 'ओवरलोड' हो जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए यह तारीख आगे बढ़ाई गई है. बता दें कि हर साल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए आखिरी दिन होता है हालांकि देखा गया है कि सरकार इस तारीख को आखिरी मौके पर एक्सटेंड कर देती है.


आकलन वर्ष 2017-18 के लिए जो लोग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उन्हें आज यह समय से फाइल कर देना चाहिए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने लिखा, 'आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है. विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है.'
वैसे बता दें कि 30 जुलाई को ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने की खबरें थीं. इस पर अधिकारी ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी गई, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था.


आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं? सरकार ने दी राहत

जरूरी सूचना के तौर पर आपको बता दें कि आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए सरकार राहत दे चुकी है. केंद्रीय प्रत्यरक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना आधार और पैन लिंक किए भी आईटीआर स्वी कार करना शुरू कर दिया है. कई लोगों को पैन और आधार लिंक करने में समस्याी आ रही थी, मसलन नाम, जन्मी की तारीख और जेंडर का न मिलना इत्यानदि. हालांकि लोगों को अपने आधार नंबर का जिक्र आईटीआर में करना जरूरी है.


वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्लैब के हिसाब से आयकर छूट की सीमा 60 साल से कम के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2.5 लाख रुपये है. 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है जबकि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजर्गों के लिए 5 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर से मुक्त है. ऐसे में अपनी आय के मुताबिक स्लैब को ध्यान में रखते हुए समय रहते आईटीआर (ITR) फाइल कर दें.

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