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31 मार्च है पुराना रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, नहीं किया तो मिलेगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस..

नई दिल्ली। 31 मार्च को फाइनेंशियल 2016 -17 समाप्त हो रहा है।

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया है तो 31 मार्च आपके लिए आखिरी मौका है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनका रिटर्न स्वीकार नहीं करेगा।

  • 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मौका Cleartax की एडिटर और सीए प्रीति खुराना ने बताया कि अगर किसी ने 2014-15 का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च उसके लिए आखिरी मौका है। इस समय ऐसे बहुत से लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं।... नोटिस जारी कर सकता है इनकम टैक्स विभाग अगर आप 31 मार्च, 2017 तक इनकम टैकस रिटर्न फाइल नहीं करत हैं और इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है।
  • पेनल्टी के साथ देना होगा इंटरेस्ट प्रीति खुराना का कहना है कि इसके बाद इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी कर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकता है। ऐसी सूरत में अगर आप पर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट भी देना होगा। फाइल कर सकते हैं पिछले दो साल की इनकम टैक्स रिटर्न आप एक फाइनेंशियल ईयर में पिछले दो साल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप 31 मार्च तक 2016-17 और 2015-16 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किसके लिए जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है। लेकिन जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है यानी टैक्सेबल है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

 

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