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GST काउंसिल ने 66 प्रोडक्ट्स पर घटाया रेट ,जानिए कौन-कौन से है वो प्रोडक्ट्स :

12 June 2017 | 11.58 AM

देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी की दरों को हुई काउंसिल की बैठक में संशोधित किया गया है. बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में जानकारी दी. वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी कंपोजिशन एकमुश्त योजना का लाभ 75 लाख रुपये सालाना का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां कारोबारियों के लिए होगी. पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी.


वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने 66 तरह के प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें घटाई हैं. हालांकि 133 तरह की चीजों पर टैक्स घटाने के ज्ञापन मिले थे. इसके साथ ही कंप्यूटर प्रिंटर पर जीएसटी की दर 28 की जगह 18 प्रतिशत की गई. वहीं इंसुलिन, अगरबत्ती पर जीएसटी दर घटाकर आठ प्रतिशत, स्कूल बैग पर टैक्स 28 प्रतिशत रहेगा.


इसके अलावा काजू पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. अचार, चटनी, सॉस और डिब्बाबंद फूड पर टैक्स की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 किया गया है. स्कूली बच्चों के कलर और ड्राइंग बुक पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर जीरो कर दिया गया है. अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.


हालांकि सैनिटरी नैपकिन्स पर टैक्स हटाने की मांग पर वित्तमंत्री ने कहा कि पहले जो तय हुआ है. उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. महिला संगठनों की मांग थी कि सैनिटरी नैपकिन्स पर टैक्स को हटाया जाए.


इसके अलावा कई अन्य वस्तुओं और सामानों पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव किया गया है.

 - छुरी-कांटे पर टैक्स को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.
 - ट्रैक्टर के कुछ सामानों पर टैक्स को 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है.
 - वित्तमंत्री ने कहा कि सिनेमा के टिकटों पर जीएसटी की दो दरें हैं. एक कैटेगिरी से 100 रुपये या उसके नीचे के टिकटों की है, जबकि दूसरी कैटेगिरी 100 रुपये से ऊपर के टिकट है.
 - 100 रुपये से ऊपर के सिनेमा टिकटों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि 100 रुपये से नीचे वाले टिकटों पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत होगी.


 

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