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बैंक खाते के लिए 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेनदेन के लिए अनिवार्य होगा अब आधार :

17 June 2017 | 12.14 PM

नई दिल्ली : आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 50,000 रुपये या इससे अधिक के लेनदेन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा।


सरकार ने 2017-08 के बजट में पहले ही आधार को (आयकर) स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ जोड़ने को आवश्यक बना दिया था ताकि लोग टैक्स से बचने के लिए एक से ज्यादा पैन कार्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकें। धन-शोधन रोधी (रिकॉर्ड का रखरखाव) रोकथाम नियमावली, 2005 को संशोधित कर जारी की गई अधिसूचना में व्यक्तियों, कंपनियों या भागदारी कंपनियों द्वारा 50000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए आधार के साथ-साथ पैन नंबर या फॉर्म नंबर 60 देना अनिवार्य बनाया गया है।


छोटे खातों के लिए नियमों को कड़ा करते हुए संशोधन में कहा गया है कि अपने ग्राहक को जानों (केवाईसी) दस्तावेज को जमा कराए बिना और अधिकतम 50000 रुपये अधिकतम जमा वाले खाते बैंकों को केवल उन शाखाओं में खोले जा सकते हैं, जहां कोर बैंकिंग सलूशन हैं। नए नियमों के अनुसार ऐसे खाते उसी शाखा में खोले जा सकते हैं, जहां कर्मचारी उसकी निगरानी कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि विदेश से ऐसे खातों में पैसे भेजे ना जाएं। उन खातों में महीने और साल में लेन-देन की निर्धारित सीमा का पालन हो और बैलेंस का उल्लंघन न हो।

ऐसे खाते शुरु में 12 महीने तक चालू रहेंगे और उसके बाद यदि खाताधारक इस बात का सबूत देता है कि उसने आधिकारिक वैध सत्यापन दस्तावेज के लिए आवेदन किया है तब उसे और 12 महीने का वक्त दिया जा सकता है। नियमों में कहा गया है, 'छोटे खाते की निगरानी की जाएगी और जब भी यदि धनशोधन या आतंकवाद के वित्त पोषण या अन्य किस बड़े जोखिम परिदृश्य का संदेह होगा तो दावे की पहचान आधिकारिक वैध दस्तावेजों की पेशी कर की जाएगी।

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