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जानिए ! GST के लिए सरकार ने कितने सेक्शन और नियमों को अधिसूचित किया:-

22 June 2017 | 11.00 AM

जानिए ! GST के लिए सरकार ने कितने सेक्शन और नियमों को अधिसूचित किया:-


जीएसटी के अंतर्गत सरकार ने कुछ सेक्शन और नियमों को नोटिफाई किया है


नई दिल्ली । सरकार ने जीएसटी एक्ट के तहत उन सेक्शन को नोटिफाई कर दिया है जो सीधे तौर पर मौजूदा अप्रत्यक्ष करदाताओं के नई कर व्यवस्था में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से जुड़े हैं। आपको बता दें कि देश भर में जीएसटी लागू होने में अब सिर्फ कुछ दिन का ही वक्त बचा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी कानून 1 जुलाई से ही देशभर में लागू कर दिया जाएगा।


किन सेक्शन को किया गया नोटिफाई:


सरकार ने आज 18 सेक्शन को नोटिफाई (अधिसूचित) किया है जो मौजूदा सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट करदाताओं के जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से जुड़े हैं। इसके अलावा सरकार ने ट्रांजिशनल प्रोविजन्स को भी नोटिफाई किया है। वहीं जीएसटी के अगुआ के रुप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने भी दो नियमों को अधिसूचित किया है। ये रजिस्ट्रेशन और कंपोजीशन लेवी हैं। ये सभी नोटिफिकेशन (अधिसूचनाएं) 22 जून से ही प्रभावी होंगी।


जीएसटी के लागू होने के बाद करदाताओं को उन दर्जनों टैक्स (अलग-अलग स्तर) के भुगतान से निजात मिल जाएगी जो उन्हें मौजूदा समय में करना पड़ता है। साथ ही अलग अलग स्तर पर कर का भुगतान करने वाले ऐसे ही करदाताओं को एक मंच पर ला दिया जाएगा। केंद्र सरकार इसे 1 जुलाई से लागू करने की घोषणा कर चुकी है।


ऐसे में कोई भी व्यापारी जो कि वस्तु एवं सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के भीतर आपूर्ति करता है और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

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