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हाइकोर्ट: अनपढ़ लोगों को वाहन लाइसेंस नहीं देने का निर्देश

30 May 2019 | 2.17 PM

नई दिल्ली: राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस न दिए जाने का निर्देश दिया। कोर्ट के मुताबिक अनपढ़ लोग समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते और न ही वार्निंग सिग्नल को समझ सकते हैं, जिससे वो सड़क के पैदल यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट ने ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो मामले के लिए एक गाइडलाइन तय करें और पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट का ने दीपक सिंह की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अनपढ़ लोगों को भी हेवी मोटर व्हीकल (HMV) लाइसेंस जारी करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने सुरक्षा को बताया वजह

जस्टिस संजीव प्रकाश ने कहा कि कोर्ट की नजर में मोटर व्हीकल रुल केवल व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि पब्लिकि के लिए भी है, जो रोड पर निकलते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जा सकता है, जो अनपढ़ हो। कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति मानव सुरक्षा के लिए रोड पर लगाए गए सेफ्टी बोर्ड के नहीं पढ़ सकता है।

कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 8वीं पास होना जरूरी

हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल रुल में नॉन कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है, जिसे ट्रैफिक साइन और अन्य रोड सेफ्टी के मानक के बारे में पता है। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास करना जरूरी होता है।

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