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ग्रैच्युइटी पर अब 20 लाख रु. तक की आमदनी पर मिलेगी टैक्स छूट:

11 March 2019 | 2.32 PM

नई दिल्ली: फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में ग्रैच्युइटी पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया था। अब केंद्र सरकार ने बताया कि ग्रैच्युइटी के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार के इस ऐलान के बाद उन लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा जो अब रिटायर होने वाले हैं या जो 12 महीने पहले तक रिटायर हो चुके हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बताया, 'इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10(10)(iii) के तहत ग्रैच्युइटी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों एवं पेमेंट ऑफ ग्रैच्युइटी ऐक्ट में कवर नहीं होने वाले दूसरे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।' हालांकि, सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी कि किस तारीख से टैक्स छूट लागू होगी।

ग्रैच्युइटी ऐक्ट उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो ऐसे संगठन में काम करते हैं जहां एक वर्ष में 10 या इससे ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से पहले सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुनी करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। श्रम मंत्रालय ने बताया था कि यह 29 मार्च 2018 से लागू किया गया है।

नोटिफिकेशन जारी होने के 11 महीने बाद टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। इससे उन लोगों के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ेगा जो 31 मार्च 2018 तक रिटायर हो चुके थे। गौरतलब है कि 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में भी ग्रैच्युइटी पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का ऐलान किया गया था।

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