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नौकरी बदलने से पहले जान ले ये जानकारी, टैक्स बचत से लेकर पेंशन तक में होगा फायदा

18 November 2019 | 1.17 PM

नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में काम करने वाले लोगों को नौकरी बदलने के साथ ही PF ट्रांसफर भी जरूर कर लेना चाहिए. इससे न सिर्फ उन्हें टैक्स बचत (Tax Savings) में फायदा मिलेगा बल्कि रिटायरमेंट (Retirement Pension) के समय पेंशन का लाभ मिल सकेगा. दरअसल, पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) को निरंतर मेंबरशिप माना जाता है.

5 साल के अंदर PF निकासी पर होगा नुकसान

अगर आप 5 साल के अंदर इसमें से पैसे निकालते हैं तो न केवल आपका पीएफ विड्रॉल (PF Withdrawal) पर टैक्स देना होगा बल्कि, इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80C के तहत खुद के योगदान पर मिलने वाले टैक्स बचत का भी लाभ नहीं मिल सकेगा. वहीं, पीएफ ट्रांसफर करने पर टैक्स बचत के साथ ही आप रिटायरमेंट के समय पेंशन के भी हकदार होंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.

मासिक पेंशन

अगर कोई व्यक्ति 10 साल से अधिक किसी संस्थान में है और उसकी उम्र 58 साल से अधिक हो गई है तो उन्हें रिटायरमेंट पर सेवानिवृत्ति पेंशन (Supernuation Pension) मिल सकेगा. अन्यथा, उस व्यक्ति को 58 साल से पहले रिटायर होने और सर्विस में 10 साल रहने पर पेंशन मिलेगा. दोनों मामालों में मिलने वाला पेंशन निम्नलिखित आधार पर तय होगा. मासिक पेंशन= (पेंशनेबल सैलरी x पेंशनेबल सर्विस)/ 70

किस आधार पर तय होगी पेंशन योग्य सैलरी

अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रति माह 15,000 रुपये तक सीमित रहेगा जब तक कि नियोक्ता और कर्मचारी के विकल्प पर मौजूदा सदस्य 1 सितंबर 2014 तक 6,500 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर योगदान दे रहे थे और बाद में 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान दे रहे हैं. इसके लिए शर्त ये है कि सदस्यों को अतिरिक्त योगदान के रूप में 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर 1/16 फीसदी की दर से योगदान करना होगा.

कैसे तय होगी पेंशन योग्य सर्विस

किसी भी EPFO सदस्य की पेंशन योग्य सर्विस इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने ईपीएफ में कितना योगदान किया है. अगर कोई सदस्य 58 साल पर सेवानिवृत्त होता है और 20 साल से अधिक पेंशन योग्य सर्विस में है तो उनके पेंशन योग्य सर्विस में 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा.

कैसे तय होगी मासिक पेंशन

अगर सेवानिवृत्त होने पर किसी सदस्य की मासिक पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये और पेंशन योग्य सर्विस 20 साल है तो उनके लिए इस प्रकार पेंशन तय किया जाएगा.

मासिक वेतन= (15,000X22)/70 या 4,714

ऐसे में आपको लिए बेहतर होगा कि आप नौकरी बदलने पर पीएफ विड्रा करने जगह इसे ट्रांसफर करा लें, ताकि आपको रिटायरमेंट पर मिल सके.

 

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