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GST Council Meeting:आधार से लिंक कराना होगा जीएसटी नंबर

21 September 2019 | 1.10 PM

नई दिल्ली कारोबारी गतिविधियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल समय-समय पर बड़े फैसले ले रही है। इसी के तहत शुक्रवार को गोवा में आयोजित बैठक में जीएसटी काउंसिल ने आधार नंबर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लिंक कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। साथ ही बैठक में जीएसटी रिफंड पाने के लिए 12 नंबर के आधार नंबर को अनिवार्य करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

जून का सर्कुलर वापस लिया

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जून में जारी उस सर्कुलर को भी वापस ले लिया गया जिसमें खास परिस्थितियों में कंपनी की ओर से डीलरों को दिए जाने वाले अतिरिक्त डिस्काउंट पर जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए दो करोड़ से कम टर्नओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरने से भी छूट दी गई। साथ ही काउंसिल की बैठक में जीएसटी रिटर्न के फॉर्म और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन का भी निर्णय हुआ। एक अन्य फैसले में कहा गया है कि अक्टूबर से प्रस्तावित नया रिटर्न सिस्टम अब अप्रैल 2020 से लागू होगा।

बैठक में ये फैसले भी हुए

- होटलों में 1000 रुपए तक के किराए वाले कमरों के किराए को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। 1001 से 7500 रुपए तक के किराए पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 7500 रुपए से ज्यादा किराए पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

- भारत में तैयार नहीं होनी वाली कुछ खास रक्षा वस्तुओं के आयात पर जीएसटी में वर्ष 2024 तक छूट मिलेगी।

- स्लाइड फास्टनर पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया, समुद्री ईंधन पर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया है।

- भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी में छूट मिलेगी।

- रेलवे के वैगन और कोच पर जीएसटी पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है।

- कैफिनेटेड बेवरेज पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया है तथा 12 फीसदी क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया गया है।

- माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

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