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GST: FY18 के लिए क्रेडिट क्लेम का आखिरी मौका, गलती हुई है तो सुधार लें

26 September 2018 | 12.02 PM

नई दिल्ली: अगर आपने गुड्स एडं सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के तहत टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास उसमें सुधार का आखिरी मौका बचा है। जीएसटी के नियमों के तहत कारोबारी 30 सितंबर तक क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। दरअसल सितंबर कारोबारियों के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में वर्ष 2017-18 में जारी इनवॉइस के तहत क्रेडिट क्लेम किया जा सकेगा। साथ ही इस साल के टैक्स रिटर्न फॉर्म की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका होगा।

30 सितंबर को है आखिरी मौका

नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके तहत कारोबारियों ने टैक्स फाइल किया, जिसमें ज्यादा टैक्स क्रेडिट क्लेम करना, ट्रांजैक्शन की गलत सूचना सहित कई खामियां हुई होंगी। ऐसे में आपके पास उन्हें सुधारने का आखिरी मौका 30 सितंबर होगा।

जीएसटी रिटर्न में कर सकते हैं सुधार

जीएसटी के नियमों के मुताबिक अगर व्यापारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना भूल गए हैं, तो उनके लिए भी 30 सितंबर 2018 आखिरी मौका होगा। इसी तरह अगर व्यापारी वर्ष 2017-18 के शुरुआती माह में जारी किसी क्रेडिट या डेबिट की रिपोर्टिंग डिटेल फाइल नहीं की है, तो वे इस माह के जीएसटी रिटर्न में सुधार कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। कारोबारियों और टैक्सपेयर के लिए सितंबर का टैक्स रिटर्न इसलिए भी अहम होगा,क्योंकि उन्हें ध्यान रखना होगा कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट सही है।

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