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राहत: बिना पैन कार्ड के भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, आधार का करना होगा इस्तेमाल

6 July 2019 | 11.54 AM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आधार का कर सकेंगे इस्तेमाल
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब देश के 120 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार नंबर है। इसलिय सरकार ने फैसला किया है कि देश का कोई भी व्यक्ति आईटीआर भरने के लिए पैन नंबर के स्थान पर आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, आधार नंबर का इस्तेमाल पैन नंबर नहीं होने पर ही किया जाएगा।

पहले से भरा मिलेगा आयकर विवरण

वित्त मंत्री ने कहा कि अब करदाताओं को पहले से ही आयकर का विवरण भरा हुआ मिलेगा। इसमें वेतन से आय, प्रतिभूतियों से अर्जित लाभ, बैंकों से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश और कर कटौतियों का विवरण शामिल होगा। इन आयों के बारों में बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ, राज्य पंजीकरण विभागों से सूचना प्राप्त की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे आईटीआर दाखिल करने में समय की कमी आएगी और करों की सटीक गणना भी हो सकेगी।

अब नोटिस पर नहीं होगा अधिकारी का नाम

वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा प्रणाली में करदाता को बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस दौरान कर अधिकारियों की ओर से करदाता के साथ गलत व्यवहार के मामले भी सामने आते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना कर निर्धारण किया जाएगा। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि संवीक्षा के लिए चयनित मामलों में करदाताओं को कर अधिकारी के नाम के बिना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किए जाएंगे।

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