• fulldetail

आधार का स्वैच्छिक होगा इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर, एक्ट में संशोधन को संसद की मंजूरी

9 July 2019 | 1.07 PM

नई दिल्ली: अब बैंक अकाउंट खुलवाने और मोबाइल कनेक्शन हासिल करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल वॉल्युंट्री यानी स्वेच्छा से कर सकेंगे। सोमवार को आधार एक्ट में संशोधन को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया। आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पिछले हफ्ते ही पास हो गया था। यह विधेयक मार्च, 2019 में लागू अध्यादेश की जगह लेगा।

सरकार ने सदन को दिलाया भरोसा

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को विचार करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक है और इसके इस्तेमाल से पहले बायोमीट्रिक आइडेंटिटी होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी होगी।

सब्सिडी का लाभ देने के लिए है जरूरी

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय पहले ही आधार के वैध उद्देश्य में उपयोगी होने की बात कह चुका है, इसलिए इससे निजता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। यह सब्सिडी का लाभ देने के लिए जरूरी है और उन प्रावधानों के दुरुपयोग से बचाता है।

123.81 करोड़ भारतीयों के पास है आधार

उन्होंने कहा, ‘भारत की आबादी 130 करोड़ है, जिसमें 123.81 करोड़ भारतीयों के पास आधार है। 69.38 करोड़ मोबाइल नंबर और 65.91 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़ चुके हैं।’

आधार से हुई 1.41 लाख करोड़ रुपए की बचत

प्रसाद ने सदन को बताया, ‘हमने 240 से ज्यादा योजनाओं में 7.48 लाख करोड़ रुपए सीधे भारत के लोगों को हस्तांतरित किए हैं। इससे 1.41 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।’ उन्होंने कहा कि एक बार जब एक बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसे आधार हासिल करने के लिए रजामंदी वापस लेने या फिर से देने का अधिकार है।

Comment Here