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आधार का बैंकिंग समेत 18 जगह संभलकर करें इस्तेमाल, गलत जानकारी देने पर लग सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना

15 July 2019 | 11.36 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में बैंकिंग, इनकम टैक्स समेत अन्य सुविधाओं को आसान बनाने के लिए बजट में पैन की जगह आधार के इस्तेमाल का ऐलान किया था। हालांकि पैन की तर्ज पर ही आधार के गलत इस्तेमाल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया जा सकता है।

1 सितंबर 2019 से लागू हो सकता है दंडात्मक प्रावधान

एचटी की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं। इसी तरह आधार के गलत इस्तेमाल पर दंडात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके लिए धारा 272बी में संशोधन करके आधार की गलत जानकारी देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है। हालांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी। यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू हो सकते हैं।

1.2 अबर लोगों के पास हैं आधार

देश में 1.2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड हैं। इसकी तुलना में केवल 22 करोड़ पैन हैं। करदाता पैन नंबर न होने पर आधार कार्ड नंबर से आयकर रिटर्न भर सकते हैं। बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं।

18 सर्विस में कर सेकेंगे पैन की जगह आधार का इस्तेमाल

5 जुलाई को संसद में पेश आम बजट के बाद पैन 18 प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं रह गया है। पैन की जगह आप अपना आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ऐसी स्थिति में आपको 18 प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए हर हाल में अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।

आयकर विभाग देगा पैन कार्ड नंबर

आधार कार्ड का नंबर देते ही इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उस व्यक्ति को पैन कार्ड नंबर जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप पैन बनवाना चाहते हैं तो आप 18 वित्तीय सेवा में किसी के लिए आधार नंबर डालकर अप्लाई कर दें, आपको अपने आप पैन नंबर मिल जाएगा। अभी देश में 120 करोड़ के पास आधार कार्ड नंबर है। इस साल 31 मार्च तक 44.57 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी किया गया था। इनमें से 25 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया है।

सरकार के नियम के मुताबिक ये 18 काम के लिए पैन नंबर अनिवार्य है

किसी भी मोटर कार की खरीद-बिक्री के लिए बैंक खाता (जन धन को छोड़) खुलवाने के लिए डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करवाने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी होटल-रेस्टोरेंट में कैश में एक बार में 50,000 का बिल का भुगतान करने के लिए 50,000 से अधिक रुपए की विदेशी करेंसी खरीदने के लिए 50,000 रुपए से अधिक राशि वाले म्युचुअल फंड की खरीदारी करने पर 50,000 रुपए से अधिक राशि वाले बांड का इश्यू की खरीदारी करने परबैंक में 50,000 रुपए से अधिक जमा करने पर आरबीआई की तरफ से जारी 50,000 से अधिक बांड खरीदने पर एक दिन में 50,000 से अधिक का बैंक ड्राफ्ट बनवाने पर एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने पर जीवन बीमा प्रीमियम 50,000 रुपए से अधिक कैश जमा करने पर 50,000 से अधिक का पे आर्डर बनवाने पर सिक्युरिटीज की खरीद-बिक्री पर अगर एक लाख रुपए का प्रति ट्रांजेक्शन है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अलग जगह पर किसी कंपनी में एक लाख रुपए से अधिक के शेयर लेने पर 10 लाख रुपए से अधिक के अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री एवं इसके लिए स्टांप की खरीदारी पर दो लाख रुपए से अधिक के सामान की खरीदारी पर।

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