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चुनाव आयोग ने शुरू किया Voter ID का वेरिफिकेशन, मिलेगी सुविधा

3 September 2019 | 3.57 PM

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम
चुनाव आयोग का नया मेगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) देशभर में एक सितम्बर से शुरू हो चुका है. इसमें मतदाता सूची को क्राउड सोर्सिंग (जन भागीदारी) के माध्यम से अपडेट किया जाएगा. चुनाव आयोग का यह प्रोग्राम 15 अक्टूबर तक चलेगा.

खुद कर सकेंगे अपलोड

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के तहत हर परिवार के एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा. इसके बाद वह व्यक्ति मतदाता रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे दस्तावेज अपलोड करेगा और अपने या अपने परिवार के बारे में यह ब्यौरा उसमें डालेगा. इनकी पुष्टि ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) करेंगे. इस प्रोग्राम का मकसद मतदाताओं को मतदाता सूची ब्योरे का आकलन करने, स्वयं सत्यापन करने और अगर कोई गलती रह गई तो उसे दुरुस्त करने के लिए सशक्त बनाना है.

हर राज्य में अभियान

चुनाव आयोग के मेगा मिलियन अभियान की शुरुआत सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में हो रही है. इसे राज्य मुख्यालय स्तर पर 36 सीईओ, जिला स्तर पर 740 जिला चुनाव अधिकारी और करीब दस लाख चुनाव केंद्रों पर बीएलओ और चुनाव पंजीकरण अधिकारी करेंगे. इसके बाद रिव्यू ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, जिसकी अंतिम तिथि एक जनवरी 2020 है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में किया जाएगा. ईवीपी कार्यक्रम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा.

ऑनलाइन भी कर सकेंगे

वोटर NVSP वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर वेरिफिकेशन करा सकते हैं. या फिर इलेक्शन कमीशन के वोटर हेल्पलाइन एप की मदद ले सकते हैं. ऑफलाइन वोटर वेरिफिकेशन के लिए वोटर सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर जरूरी कागजात लेकर जाया जा सकता है. सीएसी इसके लिए डॉक्युमेंट अपलोड करने के लिए 1 रुपये और फोटो अपलोड करने के लिए 2 रुपये व फॉर्म 6 सबमिट करने के लिए 1 रुपये जैसी मामूली फीस लेंगे. फीस हर सीएससी पर डिस्प्ले होगी.

क्या है तरीका?

वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले nvsp.in पर मोबाइल नंबर, मतदाता कार्ड नंबर और ईमेल के साथ रजिस्टर करना होगा. आप गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं. हर वोटर के सत्यापन में एक आईडी अपलोड करनी है. जब वोटर अपनी सूचनाएं वेरिफाई कर देगा, उसके बाद BLO भी स्मार्टफोन के साथ उसे वेरिफाई करने घर-घर जाएंगे. वोटर को अपनी आईडी और बाकी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे.

कौन से दस्तावेज चाहिए?

वोटर की डिटेल वेरिफाई करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट की लिस्ट में चुनाव आयोग ने तीन और डॉक्युमेंट जोड़े हैं. ये डॉक्युमेंट पैन कार्ड, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए नए पानी/टेलिफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल हैं. बिल आवेदक या उसके निकट संबंधी जैसे माता-पिता के नाम पर होने चाहिए.

वोटर आईडी के सत्यापन के लिए पहले से जो 7 डॉक्युमेंट स्वीकार किए जाते हैं, उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी/अर्धसरकारी अधिकारियों के लिए आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और किसान पहचान पत्र शामिल हैं.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ रणबीर सिंह ने बताया कि ऑफलाइन वोटर वेरिफिकेशन 70 वोटर सेंटर पर ज़रूरी कागजात के साथ पहुंचकर कराया जा सकता है. चुनाव आयोग ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के साथ MOU साइन किए हैं. 544 की जगह वेरिफाई हो चुकी है, जिसकी सूची सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर मौजूद है. वहा पहुंचकर मतदाता अपनी सूचना जांचने के बाद एक आईडी देकर खुद को वेरिफाई करवा सकते हैं.

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