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बिना इंश्योरेंस सड़कों पर निकलना मुश्किल होगा, RTO से पहले ही आ जाएगा नोटिस

9 September 2019 | 12.03 PM

नई दिल्ली: एक सितंबर से पूरे देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) लागू है. इस एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना बहुत महंगा पड़ सकता है. सरकार का साफ-साफ कहना है कि कड़े नियम इसलिए लागू किए गए हैं ताकि लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करें. सरकार का मकसद खजाना भरने का नहीं है. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हर साल देश में 5 लाख से ज्यादा हादसे होते हैं. इन हादसों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. इसलिए, कड़े नियम की सख्त जरूरत थी.

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी वाहन का इंश्योरेंस (Motor Insurance) नहीं है तो पकड़े जाने पर पहली बार 2000 रुपये का फाइन और तीन महीने तक की सजा हो सकती है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपये तक फाइन और तीन महीने की सजा हो सकती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सितंबर के बाद अचानक से मोटर इंश्योरेंस में इजाफा हुआ है.

इस दिशा में अब IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority) और RTO विभाग मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसके तहत जिन वाहनों का इंश्योरेंस खत्म होगा, उनके घर नोटिस भेजा जाएगा. IRDAI उन वाहनों की लिस्ट RTO विभाग से शेयर करेगा, बाद में उनके पते पर नोटिस जारी किया जाएगा.

इसके लिए IRDAI-RTO ने मिलकर पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. 4 RTO ऑफिस के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है. अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले दिनों में आपके पास अगर गाड़ी होगी तो बिना इंश्योरेंस सड़कों पर निकलना मुश्किल होगा. क्योंकि, RTO विभाग समय से पहले आपको इसकी याद दिलाएगा.

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