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बैंक: ई-पेमेंट फेल होने पर आपको मिलेगी रोज 100 रुपये मुआवजे की राशि

21 September 2019 | 1.22 PM

अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो हर दिन आपको 100 रुपये मिलेंगे। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तब तक बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को उन्हें हर रोज 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।

नया नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम(IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड टु कार्ड पेमेंट, नैशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH)ज्यादातर पर लागू होगा। RBI ने सभी ऑपरेटरों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम्स को सर्कुलर जारी कर यह बात कही।

RBI ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ विमर्श के बाद असफल ट्रांजैक्शन्स का पैसा खाते में पहुंचने के लिए टाइमफ्रेम और जुर्माने की रकम तय की गई है। इस कदम से ग्राहकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही असफल लेनदेन के प्रॉसेस में यूनिफॉर्मिटी आएगी।

डिजिटल लेनदेन के अलावा RBI ने नॉन-डिजिटल ट्रांजैक्शन्स के लिए भी टाइमलाइन तय की है। एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल ट्रांजैक्शन्स के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए 5 दिन का वक्त तय किया गया है। इसके बाद हर रोज 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। पॉइंट ऑफ सेल(कार्ड स्वाइप मशीन) और ऑनलाइन पेमेंट्स के मामले में भी यह अवधि 5 दिन की होगी।

सर्कुलर के मुताबिक, 'जहां वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, ग्राहक की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।'

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