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जानिए कैसे आप अपने घर के किराए पर भी टैक्स कटौती के लिए दावा कर सकते हैं?

19 September 2018 | 12.20 PM

क्या आपको हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नहीं मिलता है? क्या आप किराए पर रहते हैं और इसके भुगतान पर टैक्स छूट चाहते हैं? चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह संभव है. आप घर के किराए पर भी टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

1. आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी के तहत आप भुगतान किए गए घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

2. घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें हैं. इस पर केवल खुद का रोजगार करने वाले व्यक्ति या एचआरए नहीं प्राप्त करने वाले वेतनभोगी ही दावा कर सकते हैं.

3. जो व्यक्ति डिडक्शन क्लेम कर रहा है, उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे के पास उस शहर में कोर्इ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जहां वह काम करता है.

4. डिडक्शन की न्यूनतम सीमा तय है. आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी के तहत साल में कम से कम 60,000 रुपये (5,000 रुपये प्रति माह) के डिडक्शन की छूट का लाभ लिया जा सकता है. यह कुल इनकम के 10 फीसदी में से कुल चुकाए गए किराए को घटाकर भी निकाला जा सकता है.

5. कटौती का दावा करने वाले को फॉर्म 10बीए फाइल करने की आवश्यकता होती है. इसमें वह बताता है कि जिस शहर में वह काम करता है, वहां उसके कब्जे वाली कोर्इ प्रॉपर्टी नहीं है.

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