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चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने के लिए इनकम टैक्स विभाग लेकर आया है ख़ास सुविधा...

22 March 2019 | 12.13 PM

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने के लिए बड़ा फैसला किया। जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में सेंटर स्थापित किए है जहां कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी काफी अधिक पैसा खर्च कर रहा है या पैसे के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है तो वह इनकम टैक्स विभाग के इस सेंटर में कॉल कर सकता है।

कॉल का नहीं लगेगा कोई चार्ज

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक 1800117574 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। इन नंबर पर कॉल करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। कॉल के माध्यम से आई शिकायत की जांच अतिरिक्त निदेशक रैंक के अधिकारी करेंगे। प्रत्याशी के साथ किसी राजनैतिक दल के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। ये नोडल अधिकारी तमाम कार्रवाइयों को चुनाव आयोग के साथ साझा करेंगे। एक दिन छोड़कर वे इस प्रकार की शिकायत की माध्यम से जब्त की गई संपत्ति के बारे में चुनाव आयोग को सारी जानकारी देंगे। देश भर में इस प्रकार के 25 केंद्र बनाए गए हैं जहां से इनकम टैक्स के अधिकारी प्रत्याशियों एवं राजनैतिक पार्टियों द्ववारा गैर वाजिब खर्च पर नजर रखेंगे।

फैक्स और ई-मेल से कर सकते हैं शिकायत

कॉल करने के साथ-साथ फैक्स और ई-मेल के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। चुनाव के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक नकदी लेकर चलने की इजाजत नहीं है। वहीं एक किलोग्राम से अधिक सोने को भी कैरी नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में ही इससे अधिक नकदी और सोना कैरी करने की इजाजत दी जाती है।

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