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नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर! जानिए फॉर्म 16 में हुए ये बदलाव कब से होंगे लागू?

7 May 2019 | 12.18 PM

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 16 में बड़ा बदलाव किया है. टैक्स डिपार्टमेंट से अधिसूचित संशोधित फॉर्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न संशोधित फॉर्म 16 के आधार पर भरा जाएगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉर्म 16 और 24 क्यू को संशोधित किया गया है. इसका मकसद इसे अधिक व्यापक और सूचना देने वाला बनाना है. आपको बता दें कि फॉर्म 16 में मकान से आय और अन्य कंपनियों से प्राप्त अलाउंस समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है. इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है. इससे इनकम को छुपाना मुश्किल हाेगा. इस तरह कर चोरी पर अंकुश लगेगा. आयकर रिटर्न (ITR) भरने के मकसद से फॉर्म 16 संस्थान अपने कर्मचारियों को जारी करते हैं.

इससे क्या होगा- नांगिया एडवाइजर्स (एंडरसन ग्लोबल) के निदेशक एस. महेश्वरी ने कहा कि फॉर्म 16 और 24 क्यू को संशोधित किया गया है. इसका मकसद इसे अधिक व्यापक और सूचना देने वाला बनाना है.

क्या होता है फॉर्म 16 -इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्योरा होता है. इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है. इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है.

12 मई को होगा लागू

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अधिसूचित संशोधित फॉर्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न संशोधित फॉर्म 16 के आधार पर भरा जाएगा.

अन्य बातों के अलावा संशोधित फॉर्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्योरा और छूट एवं अधिभार (जहां लागू हो) भी शामिल होगा.

आयकर विभाग पहले ही वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित कर चुका है.

फॉर्म 24 क्यू भी बदला

नौकर करने वाले जो अपने खातों के आडिट नहीं कराते, उन्हें इस साल 31 जुलाई तक आईटीआर भरना है.

इस बीच, आयकर विभाग ने फॉर्म 24 क्यू को भी संशोधित किया है.

इसे संस्थान भरकर कर विभाग को देते हैं. इसमें गैर-संस्थागत इकाइयों की स्थायी खाता संख्या का अतिरिक्त ब्योरा शामिल होगा.

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