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5 लाख तक टैक्सेबल इनकम वाले सीनियर सिटीजंस को सौगात, इंटरेस्ट इनकम पर ले सकेंगे TDS छूट

24 May 2019 | 12.02 PM

नई दिल्ली: इनकम टैक्स के मोर्चे पर सीनियर सिटीजंस को बड़ी राहत मिली है। अब 5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम वाले सीनियर सिटीजंस फॉर्म 15एच (Form 15H) भरकर बैंकों और पोस्ट ऑफिस (post offices) डिपॉजिट्स पर होने वाली इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस (TDS) छूट का दावा कर सकते हैं।

सीबीडीटी (CBDT) ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) छूट लेने की लिमिट 2.5 लाख रुपए थी।

फॉर्म 15एच में हुआ संशोधन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने बजट घोषणा के क्रम में फॉर्म 15एच में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आम बजट 2019-20 में 5 लाख रुपए तक सालाना टैक्सेबल इनकम वालों को पूरी टैक्स छूट का ऐलान किया गया था, जिसका फायदा लगभग 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को मिलेगा।

बैंकों को लेना होगा फॉर्म 15एच

सीबीडीटी ने इस संशोधन के माध्यम से कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऐसे एसेसीज से फॉर्म 15एच लेना पड़ेगा, जिनकी टैक्स देनदारी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत उपलब्ध रिबेट पर विचार करने के बाद ‘जीरो’ है।

बजट में किया गया था ऐलान

60 साल से ज्याद उम्र के सीनियर सिटीजंस को इसके लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में बैंकों में फॉर्म 15एच जमा करना होगा, जिससे इंटरेस्ट इनकम पर उन्हें टीडीएस कटौती से राहत मिल सके। बजट में सालाना 5 लाख रुपए तक की आय वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स से छूट दी गई थी और सेक्शन 87ए के अंतर्गत रिबेट 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि 5 लाख रुपए तक इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़े।

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