• fulldetail

लोन पर घर खरीदने वालों के लिए होगा फायदा,मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम:

20 July 2018 | 11.50 AM

नई दिल्ली: दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में आवासीय परियोजनाओं के घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा दिये जाने संबंधी संशोधन विधेयक को संसद के आज से शुरू हुये मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी. विधेयक दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018 का स्थान लेगा. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पिछले महीने यह अध्यादेश जारी किया था. इस विधेयक में आवासीय परियोजनाओं में घर खरीदने वाले ग्राहकों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है.


होगा ये बड़ा फायदा


ऐसा होने से परियोजना चलाने वाली कंपनी के कर्ज बोझ में फंसने और दिवालिया प्रक्रिया में जाने की स्थिति में बैंकों की कर्जदाता समिति में घर खरीदारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा. निर्णय प्रक्रिया में उनकी भी भागीदारी होगी. इसके साथ ही घर खरीदार आईबीसी कानून की धारा सात को अमल में लाने का भी कदम उठा सकते हैं. इस धारा के तहत वित्तीय ऋणदाताओं को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये आवेदन देने का अधिकार है. कई आवासीय परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने और डेवलपरों द्वारा खरीदारों को फ्लैट उपलब्ध नहीं करा पाने के बाद कई घर खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

Comment Here