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सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देता है ये अकाउंट, जानिए इसके बारे में...

3 October 2018 | 1.16 PM

नई दिल्लीे: आप प्राइवेट सेक्टेर में नौकरी करते हुए वे सब सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर की ऐसी कंपनियां जिसमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए अपने कर्मचारियों का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट PFअकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। यह PF अकाउंट आपको लगभग वे सभी सुविधाएं मुहैया कराता है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। लेकिन आप इन सुविधाओं का प्रभावी फायदा तभी उठा सकेंगे जब आप नौकरी बदलने पर इस अकाउंट को बंद न कराएं। अगर आप समय से पहले इस अकाउंट को बंद कराएंगे तो आप इस अकाउंट का खास फायदा नहीं उठा पाएंगे।

पेंशन

आम तौर पर माना जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर पेंशन मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं में आकर्षण के लिए यह भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर आपका इम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) अकाउंट है तो आपको भी पेंशन मिल सकती है। आपके पीएफ कंट्रीब्यूपशन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। सबसे अहम बात यह है कि आपके पेंशन फंड में सरकार भी योगदान करती है। 10 साल की नौकरी पूरी हो जाने पर कोई भी ईपीएफ अकाउंट होल्डर पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। यह पेंशन आपके रिटायरमेंट के बाद मिलनी शुरू होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप 50 साल की उम्र में भी पेंशन बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर पीएफ अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नीं को भी पेंशन मिलने का प्रावधान है।

घर के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा


सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती है कि वे जरूरत पड़ने पर अपने प्रॉविडेंट फंड का हिस्सा घर खरीदने, बनाने या बच्चोंत की शिक्षा या शादी के लिए निकाल सकते हैं। ईपीएफ मेंबर भी घर खरीदने के लिए अपने पीएफ अकाउंट का 90 फीसदी पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा या उनकी शादी के लिए भी ईपीएफ मेंबर पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। खुद की बीमारी या परिजनों को बीमारी होने पर भी इलाज के लिए ईपीएफ मेंबर पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है।

लाइफ इन्‍श्‍योरेंस कवर

ईपीएफ मेंबर को लाइफ इन्योीमा रेंस कवर भी मिलता है। इस कवर के तहत कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों को अधिकतम 6 लाख रुपए मिल सकते हैं। यह राशि कर्मचारी की नौकरी की अवधि पर निर्भर करेगी। ईपीएफ मेंबर के पीएफ कंट्रीब्यूमशन का एक हिस्सा् इम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम में जाता है और उसे लाइफ इन्योएक हरेंस कवर इसी स्कीम के तहत मिलता है। 

रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा पूरा पैसा

अगर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो पीएफ का पूरा फंड आपको मिल जाएगा। आप इस फंड को ऐसी जगह पर निवेश कर सकते हैं जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिले। ऐसे में आप इस रिटर्न से अपने रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

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