• fulldetail

GSTR-3B की डेट बढ़ी, लेकिन अभी भी मुश्किलें बरकरार

22 October 2018 | 12.43 PM

नई दिल्ली: सरकार ने सितंबर महीने की समरी सेल्स रिटर्न (GSTR-3B) की फाइलिंग और 1 जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने की डेडलाइन 20 से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है। हालांकि इसकी मांग इंडस्ट्री में जोरशोर से की जा रही थी, लेकिन अब इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो रिटर्न नहीं भर पाए थे। समय पर फाइलिंग कर चुके लोग किसी भूल-चूक, क्रेडिट मिसिंग या सिस्टम एरर को नहीं सुधार सकते। जानकारों की मानें तो ट्रेड-इंडस्ट्री के लिए इससे भी बड़ी चुनौती 31 अक्टूबर तक अब तक के सभी GSTR-1 की फाइलिंग है, क्योंकि इसे भी डेडलाइन के बाद अमेंड नहीं किया जा सकता, जबकि ज्यादातर मिसमैच की जानकारी नवंबर में पता चलेगी।

ज्यादातर कारोबारी संगठनों और टैक्स कंसल्टेंट्स का कहना है कि अगर GSTR-3B की मोहलत कुछ दिन पहले मिल गई होती तो 20 अक्टूबर तक हड़बड़ी में की गई फाइलिंग या मिस हुए क्रेडिट को भुनाया जा सकता था। कई लोगों ने आखिरी दिन टैक्स जमा किया है, उनके चालान स्टेटस अब तक कन्फर्म नहीं हुए हैं और कुछ लोग पोर्टल स्लोडाउन होने से फाइल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब अगली चुनौती को लेकर लोग ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं।

जीएसटी कंसल्टेंट राकेश गुप्ता ने बताया कि सेक्शन 39(9) के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के किसी भी महीने के GSTR-1 में हुई गलती को 31 अक्टूबर 2018 के बाद नहीं सुधारा जा सकता, जबकि डिफॉल्टर्स को रियायत देने के लिए अब तक के सभी GSTR-1 भरने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर ही रखी गई है। फाइलिंग और करेक्शन की आखिरी तारीख का एक होना तकनीकी खामी है, क्योंकि किसी भी चूक का पता तो फाइलिंग के बाद ही लगेगा। जो लोग सितंबर महीने का GSTR-1 आखिरी दिनों में भरेंगे, उनके GSTR-2A (जो उनके सप्लायर के GSTR-1 से बनेगा ) में अगर कोई मिसमैच दिखता है तो वे वेंडर को कब संपर्क करेंगे और कब ठीक कराएंगे?

सितंबर महीने या तिमाही के ज्यादातर मिसमैच को लोग अगले महीने ही ट्रेस और अमेंड कर पाने की हालत में होंगे। ऐसे में करेक्शन की आगे भी छूट मिलनी बहुत जरूरी हो गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी पोर्टल के स्लोडाउन का हवाला देकर वित्तमंत्री से GSTR-3बी की डेट भी 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सेक्शन 16(A) के तहत GSTR-3बी में 20 अक्टूबर के बाद संशोधन नहीं होने की बाध्यता में भी रियायत मांगी है।

Comment Here