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माता-पिता को किराया देकर बचा सकते हैं टैक्स, जानिए इसके लिए क्या करना होगा?

25 October 2018 | 12.33 PM

नई दिल्ली: अगर सैलरी क्लास से हैं और किराए के घर में रहते हैं तो हाउस रेट अलाउंस एचआरए पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। वही अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं तो आपको एचआरए पर टैक्स देना होगा। कंपनियां अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस देती हैं। इसके अलावा आप अपने पैरेंट्स के घर में रहते हुए भी एचआरए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। एचआरए पर टैक्स छूट क्लेेम करने के लिए आपको कंपनी को रेंट स्लिप देनी होगी। आपको हर हाल में अपनी कंपनी द्वारा तय की गई समय सीमा में रेंट स्लिप देनी होगी। रेंट स्लिप देने के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 (3ए) एचआरए पर टैक्स छूट की अनुमति देता है।

एचआरए पर कितनी मिल सकती है टैक्स छूट

एचआरए पर आपको कितनी टैक्स छूट मिल सकती है। यह आपकी बेसिक सैलरी पर प्लस डीए पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप मेट्रो शहर में रहते हैं या नॉन मेट्रो शहर में। आपको एक्चुरअल एचआरए कितना मिल रहा है। मेट्रो शहरों में रहने वाले बेसिक सैलरी प्लस डीए के 50 फीसदी पर टैक्स छूट ले सकते हैं। नॉन मेट्रो में रहने वालों के लिए यह 40 फीसदी है। इसके अलावा आप जितना रेंट चुका रहे हैं वह आपकी सैलरी का 10 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। आप इन तीनों से जो सबसे कम हो इस पर टैक्स छूट ले सकते हैं।

1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट पर देना होगा मकान मालिक का पैन

अगर आप किराए पर रहते हैं प्रति माह 8,333 रुपए या सालाना 1 लाख रुपए से अधिक अधिक किराया देते हैं तो आपको मकान मालिक का परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा। इसके बिना आपको एचआरए पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

पैरेंट्स के घर में रहते भी एचआरए पर ले सकते हैं टैक्स छूट

अगर आप अपने पैरेंट्स के घर में रहते हैं तब भी आप एचआरए पर टैक्सू छूट क्लेम कर सकते हैं। आप अपने माता पिता को हर माह किराया दे सकते हैं। टैक्स छूट क्लेम करने के लिए आप रेंट स्लिप या रेंट की रकम ऑनलाइन पैरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रूफ दे सकते हैं। हालांकि टैक्स छूट क्लेम करने के लिए आपके माता पिता को आपसे मिला रेंट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा।

कंपनी आपको नहीं देती है एचआरए तब भी ले सकते हैं टैक्स छूट

अगर आप किराए पर रहते हैं लेकिन आपकी कंपनी आपको एचआरए नहीं देती है तब भी आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्श न 80 जीजी के तहत टैक्सम छूट क्लेएम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जहां पर आप रहते हैं वहां आपकी पत्नी बच्चेह या आपके परिवार के नाम पर कोई रेजीडेंसिल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।

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