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सरकार: आधार से ई-केवाईसी बंद करें टेलीकॉम कंपनियां

27 October 2018 | 12.00 PM

नई दिल्ली:सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे पुराने ग्राहकों के सत्यापन और नए ग्राहकों को मोबाइल सिम या अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए आधार से ई-केवाईसी (अंगुली या अंगूठा लगाकर बायोमीट्रिक जानकारी रखना) प्रक्रिया तत्काल बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में निजी कंपनियों द्वारा आधार के उपयोग को सीमित कर दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को यह भी कहा कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग (डीओटी) को मुहैया कराएं।

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने भी शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों से नए ग्राहकों का आधार ई-वेरिफिकेशन तत्काल बंद करने को कहा।

हालांकि यूआइडीएआइ ने यह भी कहा कि अगर ग्राहक को पहचान के तौर पर आधार कार्ड की प्रति देने में आपत्ति नहीं है, तो कंपनियां भौतिक आधार कार्ड ले सकती हैं।लेकिन वे ग्राहक की बायोमीट्रिक जानकारी नहीं लेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने एक वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी (ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का सुझाव दिया था।

डीओटी ने शुक्रवार को कंपनियों से यह भी कहा कि वे इस प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारी की विस्तृत जानकारी विभाग के पास जमा करें, ताकि उस प्रक्रिया को अनुमोदन देने पर विचार किया जा सके।

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