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जीएसटी के कई काम निपटा ले 31 मार्च तक

28 March 2019 | 4.17 PM

वित्त वर्ष के आखिरी कुछ दिन जीएसटी से जुड़े कई काम निपटाने के लिए अहम हैं। 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम में शामिल या शिफ्ट होने, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत जीरो रेटेड एक्सपोर्ट जारी रखने, अक्टूबर 2018 से पहले के जीएसटी रिटर्न बिना लेट फीस के भरने, जॉब वर्क के आईटीसी, जीएसटी टीडीएस सहित कई कंप्लायंस के लिए डेडलाइन 31 मार्च है। इसके अलावा कारोबारियों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने या एडवांस टैक्स भरने के लिए भी इस समयसीमा का ख्याल रखना होगा।

सरकार ने हाल ही में कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी थी, जो 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। अगर किसी कारोबारी का टर्नओवर 2018-19 में डेढ़ करोड़ से कम रहा है या रहने की उम्मीद है तो उसे अगले वित्त वर्ष से कंपोजिशन डीलर के रूप में काम करने के लिए 31 मार्च 2019 तक जीएसटी फॉर्म COMP-2 ऑनलाइन फाइल करना होगा। जिन लोगों ने अभी तक पिछले जीएसटी रिटर्न नहीं भरे हैं, वे अक्टूबर 2018 तक के GSTR-1 और 3बी बिना लेट फीस के 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। इसके बाद की फाइलिंग पर लेट फीस लगेगी।

एक्सपोर्टर्स के लिए भी 31 मार्च की डेडलाइन अहम है। जीएसटी कंसल्टेंट राकेश गुप्ता ने बताया कि बिना IGST के भुगतान के निर्यात के लिए एक्सपोर्टर्स को एलयूटी फाइल करना होता है। वर्ष 2018-19 के लिए जारी एलयूटी 31 मार्च तक एक्सपायर हो जाएगा और अगले वित्त वर्ष के लिए नया एलयूटी जारी होगा। ऐसे में इस तारीख का ध्यान रखना होगा।

जॉब वर्क पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए भी 31 मार्च तक ITC 04 भरना होगा। ज्यादातर बड़े जॉब वर्क महीनों तक प्रोसेस में होने से अभी तक इसकी फाइलिंग बहुत कम हुई है और सरकार डेट बढ़ाती आ रही है। अक्टूबर 2018 के बाद से लागू जीएसटी टीडीएस का रिटर्न भी 31 मार्च तक भरना है। जिन राज्यों ने जीएसटी की नई थ्रेशहोल्ड लिमिट नोटिफाई कर दी है, वहां भी कारोबारी अपने टर्नओवर का आकलन करते हुए 1 अप्रैल से जीएसटी में बने रहने या बाहर होने के बारे में विभाग को सूचित कर सकते हैं।

इनकम टैक्स के लिहाज से भी कारोबारियों को 31 मार्च तक कई कंप्लायंस करने होंगे। वित्त वर्ष 2017-18 के रिटर्न और रिवाइज रिटर्न के अलावा वित्त वर्ष 2016-17 का रिवाइज्ड रिटर्न भी 31 तक भरा जा सकता है। वित्त वर्ष 2018-19 का एडवांस टैक्स या डोनेशन डेडलाइन के अलावा बैंक और पैन से आधार लिंक कराने की आखिरी तिथि भी यही है।

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