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जीएसटी रिटर्न भरने के लिए सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, जानिए इसके पीछे का कारण...

11 April 2019 | 1.12 PM

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में उलझी सरकार व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए दो दिन की मोहलत और दे दी है। मार्च महीने के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी है। ठीक इसी तरह मार्च महीने के लिए स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) की रिटर्न जीएसटीआर-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

जारी किया नोटिफिकेशन

जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीएसटीआर-1 की समयसीमा 11 अप्रैल और जीएसटीआर-7 की समयसीमा 10 अप्रैल निर्धारित थी। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर नियम 2017 के तहत मार्च 2019 माह के लिए वस्तु एवं सेवाओं की भेजी गई आपूर्ति अथवा दोनों का फार्म जीएसटीआर- 1 में ब्योरा साझा पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से 13 अप्रैल 2019 को अथवा इससे पहले भेजा जाना चाहिए।

इसलिए फैसला लिया

बोर्ड ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि कंपनियों की ओर से रिटर्न भरने में दिक्कतों की शिकायतें सामने आ रही थीं। एएमआरजी एंड एसोसियेट्स के पार्टनर रजत मोहन ने बताया, "जीएसटी लागू होने के 20 महीने बाद भी जीएसटीएन में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। इससे कर ढांचे के पालन में खामियां रहतीं हैं। जीएसटी काउंसिल को बेहतर जीएसटी अनुपालन नेटवर्क के लिए ‘प्लान- बी’ योजना बनाने की जरूरत है।

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