• fulldetail

मोदी 2.0: छोटे दुकानदारों, कारोबारियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन को मंजूरी

1 June 2019 | 1.04 PM

मोदी 2.0 सरकार शपथग्रहण के साथ ही एक्शन मोड में आ गयी है. दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और अपना कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी.
इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने की व्यवस्था है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव घोषणापत्र के इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया. मोदी 2.0 की इस योजना का लाभ देश के तीन करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "डेढ करोड़ रुपये सालाना से कम रकम का कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वाले लोग और खुदरा कारोबारी, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं."
इसमें कहा गया है कि पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं.

अगर आप भी इस पेंशन योजना में भाग लेना चाहते हैं तो पेंशन पाने के लिए आप जितनी रकम का योगदान करेंगे, योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी. देश भर के कारोबारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट के महासिचव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इससे व्यापारिक समुदाय के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के बारे में पता चलता है. खंडेलवाल ने कहा कि उम्मीद है कि इस कार्यकाल में छोटे व्यापारी सरकार की प्राथिमकता सूची में होंगे.

क्या है कारोबारी पेंशन योजना?

• केंद्रीय कैबिनेट ने छोटे कारोबारियों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने को मंजूरी दी है जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारी कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार होंगे.

• योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है.

• 60 वर्ष की उम्र पार होने के बाद कारोबारी या उसका परिवार कम से कम 3000 रुपए मासिक पेंशन का हकदार होगा.

• योजना का लाभ उठाने के लिए 18-40 वर्ष आयु वर्ग के कारोबारियों को इस योजना में खुद को पंजीकृत कराना होगा.

• योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी को अपनी तरफ से कुछ अंशदान जमा कराना होगा और सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही अंशदान कारोबारी के खाते में जमा कराएगी.

• कारोबारी को इसके लिए देशभर में फैले 3.25 लाख कॉमन सर्विस केंद्रों के जरिए खुद को पंजीकृत कराना होगा.

• योजना के तहत 3 साल में देशभर से करीब 5 करोड़ छोटे कारोबारियों को पंजीकृत किया जाएगा.

Comment Here