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अक्टूबर से लागू होंगे नए GST रिटर्न फॉर्म, जल्द शुरू होगा इसका ऑफलाइन ट्रायल:

14 June 2019 | 11.25 AM

नई दिल्ली: जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की नई व्यवस्था अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगी। जुलाई से ऑफलाइन टूल्स के जरिए इसका ट्रायल शुरू होगा। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को मंथली और इससे छोटे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरना होगा। मौजूदा फॉर्म GSTR-1 और GSTR-3B क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर से खत्म हो जाएंगे, जिनकी जगह GST ANX-1 और GST RET-1 ले लेंगे।

वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को नए जीएसटी रिटर्न फॉर्मों को लागू करने का रोडमैप जारी किया गया। इसके तहत नए रिटर्न के तीन मुख्य भाग होंगे। एक मेन रिटर्न फॉर्म (GST RET-1) और दो एनेक्सचर फॉर्म (GST ANX-1 and GST ANX-2) होंगे। दोनों फॉर्म जुलाई से सितंबर के बीच ट्रायल के लिए ऑफलाइन टूल के रूप में उपलब्ध होंगे। ANX-1 में टैक्सपेयर्स ट्रायल के तौर पर इनवॉइसेज अपलोड करना शुरू कर देंगे और ANX-2 के जरिए वे इनवर्ड सप्लाई के डेटा देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

डीलर ऑफलाइन टूल में अपने परचेज रजिस्टर भी इम्पोर्ट कर सकेंगे, जिससे डाउनलोड किए गए इनवॉर्ड सप्लाई इनवॉइसेज को मैच करके देख सकेंगे कि कोई मिसमैच तो नहीं आ रहा। ट्रायल के दौरान टैक्सपेयर की पिछली टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ट्रायल के तीन महीनों के दौरान टैक्सपेयर मौजूदा GSTR-1 और GSTR-3B की फाइलिंग पहले की तरह जारी रखेंगे। ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

अक्टूबर 2019 से बड़े कारोबारियों (जिनका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ से ज्यादा था) के लिए फॉर्म GST ANX-1 अनिवार्य हो जाएगा और यह मौजूदा फॉर्म GSTR-1 की जगह ले लेगा। हालांकि, तिमाही रिटर्न वाले छोटे कारोबारियों (5 करोड़ से कम टर्नओवर) के लिए इसकी आखिरी तारीख दिसंबर तिमाही के अगले महीने यानी 20 जनवरी 2020 होगी। हालांकि छोटे और बड़े दोनों तरह के कारोबारियों को इस दौरान लगातार इनवॉइसेज अपलोड करते रहना होगा। वे इन्हें देख और डाउनलोड भी कर सकेंगे। इस अवधि में ANX-2 पर कुछ नहीं करना होगा।

जहां तक मौजूदा मंथली फॉर्म GSTR-3B की बात है, बड़े कारोबारी इसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में भरना जारी रखेंगे। नए फॉर्मैट में वे अपना पहला रिटर्न GST RET-01 दिसंबर महीने के लिए 20 जनवरी तक भरेंगे। वहीं, छोटे कारोबारी अक्टूबर 2019 से GSTR-3B की जगह एक फॉर्म GST PMT-08 भरेंगे। वे अपना पहला GST-RET-01 अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए 20 जनवरी तक भरेंगे। 20 जनवरी के बाद से फॉर्म GSTR-3B पूरी तरह खत्म हो जाएगा और छोटे व बड़े दोनों कारोबारी ( तिमाही और मंथली आधार पर) FORM GST RET-01 फाइल करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया के बारे में सरकार अलग से रोडमैप जारी करेगी।

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