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बदलाव:6 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर मिलेगी टैक्स छूट!

4 September 2019 | 2.31 PM

नई दिल्ली: अगर सरकार ने डायरेक्टर टैक्स की टास्क फोर्स की सिफारिश मान ली तो आपकी 6 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मौजूदा समय में 5 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय को डायरेक्ट टैक्स कोड पर सौंपी अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स छूट नीति को बहुत अच्छा कदम बताया है। मौजूदा समय में जो हालात हैं उसके हिसाब से बेहतर होगा कि टैक्सेबल इनकम पर छूट को 6 लाख रुपये कर दिया जाए।

इसका मतलब है कि अगर किसी की आमदनी 8 या 10 लाख है। अगर वह इनकम टैक्स निवेश छूट के तहत निवेश करता है और उसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपये आ जाती है। यानी 6 लाख रुपये पर इनकम टैक्स देय होता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

यह टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपये से ज्यादा की बनती है तो फिर तय टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स देना होगा। इधर, सूत्रों के अनुसार, टास्क फोर्स का मानना है कि सरकार को इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के साथ निवेश भी बढ़ाने की जरूरत है।

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