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SBI में खोलें अपनी बेटी के नाम पर स्पेशल खाता! जानिए इसके फायदे

10 October 2019 | 2.42 PM

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि स्कीम अभी भी लोकप्रिय बनी हुई है. यह 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से शुरू की गई है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला रिटर्न है. जो कि किसी भी अन्य योजना से ज्यादा है. मौजूदा समय में इस पर 8.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में सेक्शन 80सी के तहत इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. यानी सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. स्कीम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है.

आइए जानें सुकन्या समृद्धि स्कीम स्कीम के बारे में...

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स्ड डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, सुकन्या समृद्धि स्कीम उनके लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है. आपको बता दे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवाया जा सकता हैं. बेटी के जन्म से उसके 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलता है. नियमों के मुताबिक, एक बच्ची के लिए एक हीखाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. यानी एक बच्ची के लिए दो खाते नहीं खोले जा सकते हैं. खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना पड़ता है.एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.

कहां खुलेगा खाता- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में भी आप ये खाता खोल सकते है. इससे जुड़ी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.sbi.co.in/portal/web/govt-banking/sukanya-samriddhi-yojana
>> खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं, जिसे बैंक स्वीकार करता हो.
>> इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है. खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं.
>> शर्त यह है कि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो. अगर खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा. जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह कैलकुलेशन होगा.
>> इस स्कीम में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है. खाता खोलने के लिए 250 रुपये काफी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं.
>> किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए. किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता.


कब-कब निकाल सकते हैं खाते से पैसा - खाताधारक की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है.

>> इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. खाते से यह निकासी तभी संभव है.
>> अगर अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले. अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है.
ट्रांसफर भी करा सकते हैं खाता- यह खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है.
>> ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है. इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है.
>> अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है.
कब बंद होगा खाता- खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.
>> SSY खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है. 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है.
>> बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब SSY खाता मैच्योर हो जाए, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.
जरूरी बातें- अगर खाताधारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती.
>> अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है.
>> मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रावल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी.
>> सुकन्या स्कीम के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो.
>> अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते.अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा.

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