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रेल यात्री ध्यान दें! बदल चुका है PNR से जुड़ा ये नियम, जानिए इसके बारे में

4 November 2019 | 2.35 PM

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railway) लगातार अपने यात्रियों की सुविधा को बेहतर करने के लिए कदम उठा रहा है. अगर आप भी दिवाली (Diwali 2019) और छठ पूजा (Chhath Puja 2019) की लंबी छुट्टियों (Festival Holidays) के बाद घर लौट रहे हैं तो आपको बता दें कि रेलवे ने 1 अप्रैल से पीएनआर संबंधी एक नियम में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक, अगर अब आपकी ट्रेन छूटती है तो रिफंड (Train Ticket Cancels Refund) पाना आसान हो गया है. अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी यात्री ने कनेक्टिंग ट्रेन की टिकट ली है और उनकी यह ट्रेन छूट जाती है तो उस यात्री का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा. हालांकि, यह तब होगा जब पहली ट्रेन देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है और इस वजह से यात्री अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ न पाए. इसके अलावा रेलवे बोर्डिंग से जुड़ा नियम भी बदल चुका है.

PNR से जुड़ा नियम बदला- IRCTC की ओर से ट्वीट के जरिए बताया गया है कि यात्रियों के दो PNR एक यात्रा के दौरान साथ में लिंक होंगे. अब यात्रियों को आईआरसीटीसी 'ई टिकट' और पीआरएस काउंटर टिकट दोनों एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे.

>> अब तक दो पीएनआर एक साथ लिंक न होने की वजह से ट्रेन छूटने की दशा में यात्रियों को रिफंड नहीं मिल पाता था.

>> इस नए नियम के मुताबिक अगर दो टिकट एक साथ लिंक होते हैं तो एक ट्रेन के लेट होने और दूसरी ट्रेन के छूट जाने पर केवल पहले ट्रेन के पैसे कटेंगे और दूसरे ट्रेन के पैसे समय से रिफंड कर दिए जाएंगे.

>> अगर आसान शब्दों में कहें तो कनेक्टिंग ट्रेन के लिए एक ही पीएनआर मिलेगा. ऐसे में ट्रेन छूटने पर पूरे पैसे रिफंड करना आसान हो गया है. यह फैसला यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है.

>> अक्सर पहली ट्रेन के समय पर अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंचने की वजह से काफी सारे यात्रियों की दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती थी.

>> नए नियम के अनुसार, अब यात्रियों को दूसरे टिकट का पूरा पैसा रिटर्न होगा, बशर्ते उन्होंने अपने दोनों टिकट में पूरी और सही जानकारी दी हो.

>> इसके अलावा, पहले टिकट का गंतव्य स्थल और दूसरे टिकट के द्वारा यात्रा शुरू करने का स्थल एक होना चाहिए.

 

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