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सरकार की नई पॉलिसी से अब ग्रामीणों को घर के पास मिलेगा पेट्रोल-डीजल की सुविधा

27 November 2019 | 12.50 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल-पंपों की स्थापना के लिए एक नई उदार पॉलिसी पेश कर दी है। इस पॉलिसी के अनुसार अब कम से कम 100 पेट्रोल-पंपों की स्थापना के लिए लाइसेंस मिलेगा। साथ ही इनमें से 5 फीसदी पेट्रोल पंप दूरदराज (रिमोट) वाले इलाकों में खोलना होगा। इससे इन इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को उनके घर के पास ही पेट्रोल-डीजल मिल जाएगा। इस संबंध में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराना होगा एक ग्रीन ईंधन

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नए खुलने वाले पेट्रोल पंपों के संचालकों को अपने आउटलेट पर कम से कम एक ग्रीन ईंधन उपलब्ध कराना होगा। इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी), बायोफ्यूल्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट शामिल हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने आउटलेट पर यह सुविधा तीन साल के भीतर उपलब्ध करानी होगी। पिछले महीने ही सरकार ने पेट्रोल पंपों की स्थापना से जुड़े नियमों में राहत दी थी। इसके तहत सरकार ने नॉन ऑयल कंपनीज को भी पेट्रोल-पंप स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। इस सेक्टर में भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता बाजार है।

कंपनी को करना होगा 2 हजार करोड़ का निवेश

इस बदलाव के बाद भारत में फ्यूल रेटेलिंग का लाइसेंस लेने की इच्छुक कंपनियों को कम से कम 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इसमें हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एलएनजी टर्मिनल की स्थापना में किया गया निवेश भी शामिल है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटेल मार्केटिंग में प्रवेश की इच्छुक कंपनी की कम से कम नेटवर्थ आवेदन के समय 250 करोड़ रुपए होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए 25 लाख रुपए की फीस तय की गई है।

अडानी ग्रुप ने किया है 1500 आउटलेट खोलने का आवेदन

देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप ने नवंबर 2018 में फ्रांस की पेट्रोलियम कंपनी टोटल के साथ मिलकर 1500 रिटेल पेट्रोल और डीजल आउटलेट खोलने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी बीपी ने भी भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है लेकिन इसने अभी तक औपचारिक आवेदन किया है। इसके अलावा पूमा एनर्जी ने भी रिटेल लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरब भी भारतीय बाजार में प्रवेश को लेकर बातचीत कर रही है।

शर्तें नहीं मानने पर लगेगा 3 करोड़ रुपए का जुर्माना

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में तय जगहों पर 5 फीसदी पेट्रोल पंप नहीं लगाने पर लाइसेंस लेने वाली कंपनी पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की यह राशि 3 करोड़ रुपए प्रति पेट्रोल पंप होगी। हालांकि, कंपनी प्रति पेट्रोल पंप 2 करोड़ रुपए एडवांस जमा करके इस शर्त से बचाव कर सकते हैं। इस समय देश में आईओसी 28,237, एचपीसीएल 15,855 और बीपीसीएल 15,289 रिटेल आउटलेट का संचालन करती हैं।

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