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फास्टैग नहीं है तो घबराएं नहीं, वाहन चालकों को 30 दिन की राहत

16 December 2019 | 2.23 PM

नई दिल्ली: देशभर के नैशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का फास्टैग सिस्टम आधी रात से लागू हो चुका है लेकिन शुरू में सरकार के द्वारा वाहन चालकों को 30 दिन की राहत है. इसके तहत टोल प्लाजा पर भीड़ को देखकर फास्टैग की अधिकतम 25 प्रतिशत लेन को हाइब्रिड रखा जाएगा. इन हाइब्रिड लेन में 15 जनवरी तक फास्टैग के साथ कैश पेमेंट से भी तय टोल दिया जा सकेगा. पहले टोल प्लाजा पर सिर्फ एक कैश लेन रखने और उस पर गुजरने में डबल टैक्स लेने की बात थी.


बात दे कि शनिवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा फास्टैग लागू किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. सरकार ने राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग लागू करने की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. पहले तारीख 1 दिसंबर तय की थी. चाहे आपका वाहन प्राइवेट हो या कमर्शल, सबके लिए फास्टैग जरूरी है. इसलिए, अगर आपके वाहन के पास फास्टैग नहीं है, तो जल्द ही इस ले लें और परेशानियों से मुक्ति पाएं. शनिवार तक देशभर में कुल 96 लाख से ज्यादा फास्टैग्स की बिक्री कर चुका है.

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