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ट्रिंग-ट्रिंग...हेलो कौन, 'मैं टैक्स विभाग से बोल रहा हूं...' | ऐसे कॉल आए तो घबराए नहीं

12 November 2019 | 2.40 PM

नई दिल्ली: अगर GST लागू होने के पहले का आपका कोई इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सर्विस टैक्स ,एक्साइज़ बकाया है या इससे संबंधित देनदारी का मामला टैक्स ट्राब्युनल में चल रहा है तो आपको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) से किसी ऑफिसर का फोन आ सकता है. फोन से डरना नहीं है क्योंकि इसमें आपके फायदे की बात छिपी है. टैक्स विभाग बस आपका विश्वास जीतना चाहता है.

CBIC ऑफिसर 1.80 लाख ऐसे लोगों को खुद कॉल करेंगे जिनकी देनदारी GST आने के पहले से पेंडिंग है या फिर किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट में उस पर मुकदमा चल रहा हो. ये फोन सरकार की सबका विश्वास योजना (Legasy Dispute Resolution Scheme 2019) के तहत किये जाएंगे. इस योजना की घोषणा इस साल के आम बजट में की गई थी. योजना के तहत आप के काम की बात ये है कि आपका बकाया सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी अगर 50 लाख रुपए हो तो योजना के तहत सैटल करने पर 60% तक राहत मिलती है और इससे ऊपर बकाया हो तो 40% की राहत मिल सकती है. कुछ मामलों में 70% तक राहत मिल सकती है.

अब तक इस योजना के ज़रिए 5472 करोड़ रुपये घोषित किए जा चुके हैं. योजना 31 दिसंबर 2019 को बंद होने वाली है. सरकार ने ये योजना इसलिए शुरू की थी कि 1.83 लाख मामलों में 3.6 लाख करोड़ रुपए अटके हुए थे. सरकार इसे वसूलना चाहती थी लेकिन मामले अदालती मुकदमों की भेंट चढ़ गए. लटकी हुई टैक्स देनदारी की वजह से छोटे करदाता और MSME क्षेत्र की फर्म्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती रही है क्योंकि इनमें वक्त और पैसा दोनों लगता है. इस योजना के ज़रिए सरकार चाहती थी कि लोगों को केस सैटल करने का मौका मिले और इसी बहाने सरकार के पास बकाया रकम भी आ जाए.

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