3 August 2017 | 11.41 AM
रद्द हो सकते हैआपके भी PAN नंबर, ऐसे पता करें अपने पैन की वैलिडिटी:-
केंद्र सरकार ने 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए है. वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने संसद में बताया कि ऐसा उन मामलों में किया गया है जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए थे.
उन्होंने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया, ‘‘27 जुलाई तक 11,44,211 ऐसे पैन की पहचान की गई. इन पैन कार्ड में पाया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी कर दिए गए हैं. तो अब उन्हें या तो रद्द कर दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया.’’
उन्होंने कहा, ‘‘पैन आवंटन का नियम है प्रति व्यक्ति एक पैन’’ साथ ही उन्होंने बताया कि 27 जुलाई तक 1,566 फर्जी पैन की पहचान की गई. ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में उनका पैन भी तो शामिल नहीं है.
ऐसे जानें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें. इसके बाद साइट पर KNOW YOUR PAN विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करें. बता दें कि इस पर किसी भी प्रकार का लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी.
KNOW YOUR PAN पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी. वहां एक फॉर्म मिलेगा. इस फॉर्म में अपना मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरना होगा. ध्यान रहे यह पैन कार्ड में लिखे नाम जैसा ही हो. अगर मिडल नेम नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें. पैन कार्ड में दी गई जन्म की तारीख डालें. साथ ही मोबाइल नंबर आदि डालकर सब्मिट पर क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा. अंत में उस कोड को डालकर सब्मिट करें.