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काला हिरण केस- जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान, जानिए इसकी खास बात

7 May. 2018 | 11.54 AM

जोधपुर: बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ दायर सलमान खान की याचिका पर जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई. सजा के खिलाफ अपनी अपील पर सलमान खान अपनी दोनों बहनों के साथ खुद पहुंचे. हालांकि उन्होंने कोर्ट से अगली सुनवाइयों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की मांग की है.


जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने मामले पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई तय कर दी. सलमान के वकील ने महेश बोहरा ने अगली सुनवाइयों में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने के लिए कोर्ट के समक्ष पेटिशन दायर किया है.


सुबह करीब 8.30 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई. सलमान के प्रशंसक टकटकी लगाए बैठे थे कि सलमान के खिलाफ जज क्या कहते हैं. लेकिन कोर्ट की सुनवाई महज 10 मिनट चली.


सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खान, उनका बॉडी गार्ड शेरा और उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता मौजूद रहीं. सलमान की दोनों बहनें पहले ही कोर्ट पहुंच गई थीं, जबकि सलमान ने कुछ मिनट बाद कोर्ट में एंट्री की. सलमान के खिलाफ सुनवाई को देखते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.


CJM कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा


बीते 5 अप्रैल को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान को जोधपुर के कंकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का दोषी करार दिया था और 5 साल की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को दो रातें जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारनी पड़ी थीं. फिर जोधपुर सेशंस कोर्ट में फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर उन्हें 7 अप्रैल को जमानत मिल गई थी.


जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने हालांकि इसी केस में अन्य आरोपियों अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बु और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था.


जानकारी के मुताबिक, सलमान रविवार की दोपहर जोधपुर पहुंच गए. उनके साथ बाबा सिद्दीकी, बहन अलवीरा, बॉडीगार्ड शेरा सहित कई लोग हैं. बता दें कि बीते 20 वर्षों के दौरान कोर्ट की हर सुनवाई पर सलमान खान खुद कोर्ट के सामने उपस्थित रहे हैं और उन्हें इसी आधार पर सेशंस कोर्ट ने जमानत भी दी थी.


यह है पूरा मामला


सितंबर-अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था और उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हुए. पहला मामला भवाद गांव केस का है. यहां 27 सितंबर 1998 की रात को एक हिरण के शिकार का आरोप सलमान पर लगा. सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई.


हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया. फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. दूसरा मामला घोड़ा फार्म हाउस में 28 सितंबर 1998 की रात को 2 हिरणों के शिकार का आरोप सलमान पर लगा. सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. लेकिन सलमान हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए.

 

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