15 January 2020 | 11.25 AM
टोल प्लाजा पर फास्टैग के स्कैन नहीं होने पर आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने वाहन मालिकों को राहत दी है. एनएचएआई ने कहा है कि यदि फास्टैग स्कैन नहीं होता है तो वाहन मुफ्त में टोल प्लाजा पार कर सकते हैं.
एनएचएआई ने जारी किया नोटिफिकेशन
फास्टैग स्कैन न होने पर फीस माफी के संबंध में एनएचएआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेशनल हाईवे फी डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन संशोधन रूल 2018 GSR 427E के अनुसार यदि टोल प्लाजा पर लगी मशीन फास्टैग को स्कैन करने में विफल रहती है तो वाहन को बिना टोल यानी मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति होगी. यदि ऐसा होता है तो टोल प्लाजा पर वाहन मालिक को मुफ्त ट्रांजेक्शन की रसीद भी अनिवार्य रूप से देनी होगी.
कल से केवल एक हाईब्रिड लेन
15 जनवरी यानी बुधवार से देश के सभी टोल प्लाजा पर दोनों दिशाओं में केवल एक हाईब्रिड लेन रहेगी. हाईब्रिड लेन में कैश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकता है. 15 दिसंबर को फास्टैग के जरिए टोल टैक्स अनिवार्य किए जाने के बाद देश के कई टोल प्लाजा पर बनी जाम की स्थिति से निपटने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने 25 फीसदी लेन को 14 जनवरी तक हाईब्रिड बनाए रखने की छूट दी थी.