• fulldetail

GST काउंसिल की बैठक में अहम 10 बड़े फैसले, जनता के हित में:

23 July 2018 | 10.57 AM

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में  जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक हुई. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. लेकिन काउंसिल का सबसे बड़ा फैसला सैनेटरी नैपकिन और घरेलू आइटम्स को लेकर रहा. हम आपको काउंसिल के 10 बड़े फैसले के बारे में बताते हैं.

1- जीएसटी काउंसिल की बैठक में सबसे बड़ा फैसला सैनेटरी नैपकिन को लेकर लिया गया. अब तक 12 फीसदी के जीएसटी स्लैब में रखे गए सैनेटरी नैपकिन को टैक्स फ्री कर दिया गया है. यानी अब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.

2- वहीं घरेलू उपयोग के 17 आइटम्स को 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से हटा दिया गया है. इनमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी (सिर्फ 25 इंच तक), वीडियो गेम, वैक्यूम क्लींनर, ट्रेलर, जूस मिक्सर, ग्राइंडर, शावर एंड हेयर ड्रायर, वॉटर कूलर, लीथियन आयन बैट्री, इले‍क्ट्रॉनिक आयरन (प्रेस) जैसे आइटम्स शामिल हैं. अब इन आइटम्स को 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है. इस हिसाब से 10 फीसदी की कटौती है.

3 - जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक अब 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ट्रेडर्स को हर महीने रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. काउंसिल ने उनके लिए तिमाही रिटर्न भरने को मंजूरी दे दी है. हालांकि टैक्सी पेमेंट मंथली होगी. इससे करीब 93 फीसदी कारोबारियों को राहत होगी.

4- जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को और सरल कर दिया है. हालांकि पहले भी रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस में सुधार किया गया था लेकिन इसके बावजूद कारोबारियों की शिकायतें आ रही थीं.

5- पेंट, वॉल पुट्टी और वार्निश जैसी रंग रोगन वाली चीजों पर भी रेट 10 फीसदी कम किया गया है. इनपर अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा.

6- 1000 रुपये तक की कीमत वाले जूतों पर अब मात्र 5 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा. मतलब अब जूते आपको सस्ते मिलेंगे. पहले सिर्फ 500 रुपये तक के फुटवियर को इस स्लैब में रखा गया था.

7- पेट्रोल और डीजल को लेकर तो नहीं लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलाया जाने वाले एथेनॉल ऑयल को लेकर काउंसिल ने अहम फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक गन्ने तथा अन्य फसलों से तैयार होने वाले एथेनॉल ऑयल अब 5 फीसदी टैक्सफ के दायरे में आएगा. अभी तक इसपर 18 फीसदी जीएसटी था.

8- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बांस और इसकी खेती को बढ़ावा देने का जिक्र करते रहते हैं. वहीं बांस आधारित फ्लोरिंग पर काउंसिल ने भी फैसला लिया है. इस आइटम्स अब 12 फीसदी का टैक्स लगेगा, जबकि हैंडीक्रॉफ्ट आइटम्स को भी अब 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया.

9- वहीं हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेंटिंग के लिए बनने वाला लकड़ी का बॉक्स , कांच के डिजाइनर ग्लास, डिजाइनर आईना और हाथों से बनाए गए लैंप को 12 फीसदी के टैक्स स्लैंब में रखा गया है.

10- आयाति यूरिया पर अब मात्र 5 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा. इसके अलावा ट्रांसपोटर के सिरदर्द को कम करने के लिए जीएसटी नेटवर्क यानी (GSTN) के साथ RFID टैग भी लाया जाएगा.

Comment Here