13 July 2017 | 3.14 PM
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नयी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के तहत ही पेंशन मिलेगी. अगर केन्द्र सरकार इस योजना में कोई परिवर्तन या संशोधन करती है, तभी राज्य सरकार कोई बदलाव करेगी.
विधानपरिषद में प्रश्नकाल में सदस्य जगवीर किशोर जैन के लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में एक अप्रैल 2005 से नयी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू है. प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन की व्यवस्था केन्द्र सरकार की पेंशन व्यवस्था पर आधारित है.
उन्होंने कहा, केन्द्र सरकार द्वारा नयी पेंशन योजना में कोई परिवर्तन, संशोधन किये जाने पर ही राज्य सरकार इसमें बदलाव का कोई निर्णय लेगी.