एक अप्रैल से नया वित्तन वर्ष शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही आम बजट और रेल बजट में की गई कई घोषणाएं नए वित्त वर्ष से लागू हो जाएंगी. इसके साथ ही कई नई सहूलियतें भी आपको मिलने जा रही हैं. हालांकि यह भी सही है कि इनको पाने के लिए अतिरिक्तई भुगतान भी करना होगा यानी इसके लिए जेब ढीली करनी होगी : रेलवे की 'विकल्प ' योजना रेलवे की नई योजना 'विकल्पी' के तहत वेटिंग लिस्टए में शामिल कुछ यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों में खाली पड़ी बर्थ आवंटित की जाएगी. अभी यह सुविधा सिर्फ ई-टिकट पर लागू होगी. इसके तहत यात्रियों को टिकट बुक कराते समय विकल्पए के ऑप्श्न को भी चुनना होगा. किराये में अंतर पर रेलवे न तो यात्रियों से अतिरिक्त शुल्कक वसूलेगा और न ही पैसे रिफंड करेगा. इसमें यह भी व्य वस्था है कि वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ मिलने पर मूल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही इसमें यह भी सुविधा है कि मूल ट्रेन (जिसमें रिजर्वेशन करवाया था) के छूटने के समय के 12 घंटे के भीतर ही दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलेगा.
एसबीआई खाते में न्यूिनतम जमा राशि रखना अनिवार्य एक अप्रैल से स्टे्ट बैंक के खाते में तीन बार निशुल्क पैसे जमा होंगे. उसके बाद हर डिपॉजिट पर 50 रुपये का शुल्कत लगेगा. इसके साथ ही अब बैंक अकाउंट में पांच हजार रुपये न्यूपनतम बैलेंस भी रखना होगा. इसके तहत न्यूीनतम राशि नहीं रखने पर 20 से 100 रुपये जुर्माना लगेगा. करेंट अकाउंट में यह राशि 500 रुपये तक हो सकती है. हर तीन महीने में 15 रुपये एसएमएस शुल्कब लिया जाएगा. नकद लेनदेन एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक दो लाख रुपये तक का ही नकद लेनदेन किया जा सकेगा. मोटर और हेल्थश बीमा मोटर इंश्यो्रेंस के तहत बीमा एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन के साथ-साथ थर्ड पार्टी इंश्योंरेंस की प्रीमियम दर बढ़ेगी. 1000 से 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम मौजूदा 2,237 से बढ़कर 3,335 रुपये के करीब होगा.
1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए यह राशि मौजूदा 6,164 रुपये से बढ़कर 9246 हो जाएगी. दो पहिया वाहनों के लिहाज से 75 से 150 सीसी इंजन वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी का प्रीमियम 619 रुपये से बढ़कर 720 रुपये तो 150 से 330 सीसी वाले इंजन वाले वाहनों के लिए यह 693 रुपये से बढ़कर 978 रुपये हो जाएगा. इनकम टैक्सम की सीमा आम बजट की घोषणा के अनुरूप 2.5 से 5 लाख तक की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत आयकर देना होगा. इसके अलावा पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए एक पन्नेश का सरल इनकम टैक्स7 रिटर्न फॉर्म ऑनलाइन उपलब्धस होगा. किराए पर होने वाली कमाई अगर 50 हजार रुपये है तो पांच फीसदी स्रोत पर टीडीएस देना होगा. बीएस-3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक 1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ऐसी गाड़ियां बेचने पर रोक लगा दी है. इससे वाहन निर्माता कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाड़ियां हैं. कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS-4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी. इसके बावजूद कंपनियों ने स्टाक खत्म नहीं किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अनुपात में संख्या कम हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता.