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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत,1 सितंबर से शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना

22 August 2019 | 3.00 PM

हाल में ही मोदी सरकार की तरफ से बनाये गए सड़क सुरक्षा कानून (मोटर व्हीकल एक्ट) का कुछ भाग एक सितंबर से लागू हो रहा है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि मोटर व्हीकल कानून के 63 क्लॉज को एक सितंबर से लागू किया जा रहा है.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. मोटर व्हीकल एक्ट के क्लॉज 63 के तहत तेज गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं ओवर लोडिंग करने वालों के जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है.
नितिन गडकरी पहले ही यह कह चुके हैं मोटर व्हीकल कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. गडकरी ने कहा कि देश में सड़कों पर 14,000 से अधिक ‘ब्लैक स्पॉट' का पता चला है और इसके लिये 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है, जिसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की मदद से लागू किया जायेगा.

जानिए किस अपराध पर कितना है जुर्माना?


• तेज गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपये जुर्माना या फिर 3 माह की जेल की सजा थी जिसे अब 5,000 का जुर्माना और तीन माह की जेल में बदल दिया गया है. दूसरी बार इस गलती पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना 1 साल की जेल की सजा हो सकती है.

• शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की जेल हो सकती थी. दूसरी बार गलती करने पर 3,000 जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा थी. अब इसे 10,000 का जुर्माना या/और 6 माह की जेल की सजा में बदल दिया गया है. दूसरी बार गलती करने पर 15,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा हो सकती है.

• ओवरलोडिंग पर पहले 2,000 का जुर्माना और एक हजार प्रति टन लिमिट थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये जुर्माना या फिर 6 माह की जेल कर दिया गया है. दूसरी बार गलती करने पर 15,000 का जुर्माना, 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान है.

• ट्रैफिक लाइट तोड़ने, फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पहले 1,000 का जुर्माना 6 माह की जेल की सजा थी. दूसरी बार गलती करने पर 2,000 का जुर्माना 2 साल की जेल की सजा थी, अब इसे बढ़ाकर 5,000 का जुर्माना, 6 से 12 माह की जेल में बदल दिया गया है. दूसरी बार गलती करने पर 10,000 का जुर्माना 2 साल की जेल की सजा हो सकती है.

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