9 February 2018 | 2.28 PM
नई दिल्ली: कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग का दोषी पाया है और इसके लिए कंपनी पर 135.86 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
matrimoney.com और कंज्यूमर यूनिटी ऐंड ट्रस्ट सोसायटी (CUTS) द्वारा 2012 में दाखिल सूचना पर यह आदेश पारित किया गया है। CCI ने कहा कि गूगल पर जुर्माना स्पर्धारोधी गतिविधि की वजह लगाया गया है।
गूगल पर आरोप लगाया गया था कि वह ऑनलाइन सर्च में अपनी मजबूत स्थिति की वजह से सर्च में पक्षपात और हेरफेर करता है। CCI आदेश के मुताबिक, जुर्माने की रकम 135.86 करोड़, वित्त वर्ष 2013, 14, और 15 में भारत में कंपनी द्वारा अर्जित औसत रेवेन्यू का 5 फीसदी है।
CCI ने कहा कि गूगल के उसने इस मुद्दे पर गूगल के जवाब पर भी काफी विचार किया और यह पाया कि जुर्माना लगाना उचित है। गौरतलब है कि जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से पिछले साल भी गूगल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।