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EPFO के आये जरूरी नियम, अगर आपने ये गलतियाँ की है तो बंद हो सकता है आपका PF अकाउंट

 14 June 2022 | 07:40 PM 

नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए  उनका PF का पैसा जीवनभर की कमाई होती है। जब तक आप नौकरी करते है तबतक आप EPF में अपना योगदान जरूर करते है और जब आपके रिटायरमेंट का समय आता है तब आप अपना बुढ़ापा इस पैसो की मदद से निकल लेते है।

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी जानकारी ना होने पर PF अकाउंट बंद भी हो सकता है। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी कोई गलती ना करे।

कैसे बंद होता है PF अकाउंट?

आप जिस कंपनी में पहले काम करते थे और उस कंपनी से आपने अपना PF अकाउंट अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया है और पुरानी कंपनी बंद हो गई है, इसी के साथ अगर आपके PF अकाउंट में 36 महीनों से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब उसमे पैसा नहीं डाला गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका PF अकाउंट बंद हो जाता है।

कैसे हो सकता है दोबार से एक्टिवेट PF अकाउंट?

एक बार अगर खाता बंद हो जाए तो उसमे आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर आप अकाउंट को वापिस से एक्टिव करना चाहते है, तो आपको EPFO में एप्लीकेशन देनी होगी। एक अच्छी बात यह भी है कि अकाउंट inoperative होने के बाद भी अकाउंट में रखें पैसों पर ब्याज मिलता रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा कहीं डूबा नहीं है, ये आपको वापिस मिल ही जाता है। हाँलाकि पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। 2016 में नियमों पर संशोधन किया गया था। और उसके बाद ब्याज मिलना शुरू हो गया। आपको इस बात कि भी जानकारी होनी चाइये कि आपको PF अकाउंट पर तबतक ब्याज मिलता है जबतक 58 साल के नहीं हो जाते है।

किन कारणों से खाता inoperative हो जाता है?

नए नियमों के मुताबिक देखा जाए तो EPF अकाउंट इसलिए inoperative हो जाता है क्योंकि कर्मचारी ने EPF बैलेंस निकलने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, तब जब

A-रिटायरमेंट के 36 महीने बाद भी जब इसके बाद सदस्य 55 साल का हो गया।

B-जब सदस्य परमानेंट रूप से विदेश में जाकर बस गया।

C-अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है।

D-अगर सदस्य ने सारा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया है।

4. अगर किसी PF अकाउंट को 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो इस फंड को Senior Citizens' Welfare Fund में डाल दिया जाता है।

EPFO को लेकर क्या है निर्देश

EPFO ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि निष्क्रिय खातों से जुड़े क्लेम को निपटाने के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी से सम्बंधित जोखिम कम हो और सही दावेदारों को क्लेम का भुगतान हो।

निष्क्रिय PF खातों को कौन करेगा सर्टिफाई

निष्क्रिय पीएफ खातों (Inoperative) से जुड़े क्लेम निपटाने के जरूरी है कि उस क्लेम को कर्मचारी के नियोक्ता (Employer) सर्टिफाइड करे। हालांकि, जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो चुकी है और क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है तो ऐसे क्लेम को बैंक KYC दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई करेंगे।

कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

KYC दस्तावेजों में पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ESI ID कार्ड आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी दूसरी पहचान पत्र जैसे आधार का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। इसके बाद असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी राशि के हिसाब से खातों से विदड्रॉल या खाता ट्रांसफर की मंजूरी दे सकेंगे।

किसकी मंजूरी से मिलेगा पैसा?

50 हजार रुपये से ज्यादा राशि होने पर पैसा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी के बाद निकलेगा या ट्रांसफर होगा। इसी तरह 25 हजार रुपये से ज्यादा और 50 हजार रुपये से कम राशि होने पर फंड ट्रांसफर या विदड्रॉल की मंजूरी अकाउंट ऑफिसर दे सकेंगे। अगर राशि 25 हजार रुपये से कम है, तो इस पर डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी दे सकेंगे।

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