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अगर अपने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान बदली है नौकरी तो आपके लिए है जरूरी खबर, नहीं तो लग सकता है जुर्माना

29 June 2022 | 03:50

नई दिल्ली: अगर आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान जॉब बदली है तो आपको ITR फाइल करते समय ध्यान रखना होगा कि जॉब बदलने पर आपको दोनों कंपनियों द्वारा जारी फॉर्म 16 की जरूरत होगी|

अगर वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के दौरान जॉब बदली है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा| दरअसल, आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू कर दिया है| Individual Taxpayers के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखरी तारीख 31 जुलाई है|

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे- पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए| इसके अलावा, आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है| साथ ही आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए|

रखें ये खास ध्यान

अगर आपने पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-2022 के दौरान जॉब बदली है जान लें कि आपको कैसे ITR फाइल करना है| इसके लिए आपको आईटीआर भरते वक्त दोनों कंपनियों द्वारा जारी फॉर्म 16 की जरूरत हुआ होगा| गौरतलब है कि हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी कर देना आवश्यक है| दरअसल, इस फॉर्म 16 में कंपनी से मिले वेतन का विवरण होता है| इसमें यह जानकारी दी जाती है कि कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कितना TDS काटा है|
ग्रॉस सैलरी को ऐड करें

आईटीआर भरते समय ध्यान रखें कि फॉर्म-16 के पार्ट बी में ग्रॉस सैलरी का कॉलम होता है| आपकी तरफ से डिडक्शन का किया गया दावा और टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले अलाउन्सेज भी इसमें जोड़ें| नियम के अनुसार, इसमें आपको दोनों कंपनियों से मिली कुल ग्रॉस सैलरी को जोड़ना होगा| इसके अलावा दोनों फॉर्म 16 से HRA , LTA की रकम भी जोड़नी होगी| इसे जोड़ने पर आपको वह राशि मिल जाएगी, जिस पर टैक्स छूट लिए आपको दावा करना है| यानी अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में नई नौकरी ज्वाइन की है तो इनकम टैक्स भरते समय इन बात का ख्याल जरूर रखें|

 

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