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अब इनकम टैक्स भरेंगे तो इस हिसाब से देना होगा टैक्स, जानिये पूरी खबर

1 July 2022 | 03:16 

नई दिल्ली:  इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए वर्तमान में दो टैक्स स्लैब दी गई हैं| आईटीआर भरने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स स्लैब चुन सकता है|

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आती जा रही है| अब बस जुलाई का महीना बचा है जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई 2022 है| वहीं अगर इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो जुर्माना देना पड़ सकता है| वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो जरूरी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए||

इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए वर्तमान में दो टैक्स स्लैब दी गई हैं| आईटीआर भरने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स स्लैब चुन सकता है और उसके मुताबिक आईटीआर दाखिल कर सकता है| वर्तमान में एक नया टैक्स स्लैब है और एक पुराना टैक्स स्लैब है|

पुराना टैक्स स्लैब

अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा| इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख आय है तो 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये सालाना आय पर तीस फीसदी का टैक्स लगेगा|

नया टैक्स स्लैब

अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है और सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा| इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा| 5 लाख से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स , 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स, 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय होने पर 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगेगा|

 

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