19 August 2017 | 2.37 PM
नई दिल्ली सरकार ने कंपनियों को अब 28 अगस्त तक पहला जीएसटी टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है, जबकि पहले इसके लिए 20 अगस्त अंतिम तारीख तय की गई थी। इससे अब पिछले टैक्स सिस्टम के तहत चुकाए गए टैक्स पर कंपनियां क्रेडिट क्लेम कर पाएंगी। पिछले टैक्स सिस्टम के तहत कंपनियों को सैकड़ों करोड़ों का रिफंड बकाया है। अगर यह छूट नहीं मिलती तो कंपनियों को जुलाई का जीएसटी चुकाने के लिए जेब से कैश देना पड़ता क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म सरकार ने जारी किया था, उसमें क्रेडिट इनपुट क्लेम करने का कॉलम नहीं था। इसे 21 अगस्त के बाद फाइल किया जाना था।
केंद्र और राज्य सरकारों ने इस फॉर्म के जमा करने की तारीख में एक साथ बदलाव करने की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसकी अधिसूचना जारी की जा रही है। जुलाई और अगस्त महीने के लिए कंपनियों को जीएसटीआर 3बी फॉर्म जमा करना होगा। इसमें दोनों महीने का समरी रिटर्न जमा करना होगा। जुलाई का रिटर्न भरने के लिए पहले 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी। वहीं, अगस्त के लिए डेडलाइन 20 सितंबर तय की गई थी। यह फॉर्म कंपनियों की मदद के लिए लाया गया था, लेकिन इंडस्ट्री का कहना था कि इसमें पिछले टैक्स सिस्टम के कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया गया था।
वहीं, पिछला क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटी ट्रैन-1 फॉर्म है, जो 21 अगस्त के बाद ही भरा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि कंपनियों को पहले महीने के लिए तुरंत टैक्स का भुगतान करना पड़ता।
कंपनियां जीएसटी की लायबिलिटी को पिछले टैक्स सिस्टम में चुकाई गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या वैट से एडजस्ट कर सकती हैं। जीएसटी काउंसिल ने क्लेम ट्रांजिशन क्रेडिट के लिए बहुत उदार नियम बनाए हैं ताकि कंपनियों को नए टैक्स सिस्टम में शिफ्ट होने में कोई दिक्कत ना हो। सरकार की सोच इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन फॉर्म में क्लेम का कॉलम नहीं होने से कंपनियों की उलझन बढ़ गई थी और उनके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो गया था।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बारे में तस्वीर साफ करके सरकार ने इंडस्ट्री को राहत दी है और इसका इंतजार भी किया जा रहा था। पीडब्ल्यूसी में इनडायरेक्ट टैक्स के लीडर प्रतीक जैन ने बताया, 'यह पता नहीं था कि जीएसटीआर 3बी फाइल करते वक्त बकाया इनपुट क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है या नहीं? अब ऐसा लगता है कि कंपनियां बकाया क्रेडिट 28 अगस्त से पहले ट्रैन 1 फाइल करके क्लेम कर सकेंगी। जीएसटीआर 3बी फाइल करने की संशोधित तारीख यही है।'