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जानिए, आपकी कंपनी TDS सरकार के पास जमा कर रही है या नहीं?

8 March 2018 | 3.27 PM

नई दिल्ली: देश में माहौल घोटालों का बना हुआ है। पीएनबी और रोटोमैक घोटाले के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 447 ऐसी कंपनियों का पता लगाया जिन्होंने कर्मचारियों के टीडीएस का पैसा सरकार के खाते में जमा ही नहीं करवाया। इस घोटाले की रकम 3,200 करोड़ रुपये आंकी गई है। भले ही आप यह सोच रहे हों कि आपका टीडीएस कंपनी काट चुकी है।अब वह सरकार के पास पहुंचे या न पहुंचे, वह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि, हकीकत यह है कि टीडीएस सरकार तक नहीं पहुंचने पर आप पर कानूनी-कार्रवाई हो सकती है।


ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कट रहा है और वह इनकम टैक्स डिपार्मटमेंट में जमा नहीं हो रहा है तो आपके फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS में अंतर होगा, जिसके कारण आप पर ऐक्शन लिया जा सकता है। आपकी सैलरी से कटने वाले टैक्स (फॉर्म 16) और PAN में दिखाए गए टैक्स डिपॉजिट (फॉर्म 26AS) में अंतर पाए जाने पर टैक्स डिपार्मेंट आपको डिमांड नोटिस भेज सकता है।


कंपनियों को कब TDS रिटर्न फाइल करना होता है?


किसी कंपनी को टैक्स विभाग में टीडीएस हर तिमाही फाइल करना होता है। कंपनियों के लिए यह मियाद उस तिमाही के खत्म होने के एक महीना तय की गई है। इस तरह, 30 जून 2018 को खत्म हो रही तिमाही का टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। हालांकि, 31 मार्च को खत्म हो रही तिमाही के टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई होती है। इसलिए फॉर्म 26AS 31 मई के बाद ही अपडेट होगा।


एचऐंडआर ब्लॉक इंडिया के टैक्स रिसर्च हेड चेतन चंदक ने बताया कि एंप्लॉयीज के लिए यह सलाह है कि वे फॉर्म 26AS को चेक करते रहा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी सैलरी से कट रहा टैक्स आपके पैन में रिफलेक्ट हो रहा है। चंदक ने कहा कि वैसे तो टीडीएस रिटर्न दो दिन में अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम तारीख के 10 दिन बाद इसे चेक करना बेहतर रहता है।


कैसे चेक करें?


फॉर्म 26AS को आयकर विभाग जेनरेट करता है। यह फॉर्म वार्षिक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होती है। इस फॉर्म को आईटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म ओपन करने के लिए आपको अपनी आईडी से लॉगइन करना होगा। फॉर्म 26AS को बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा से भी डाउनलोड किया जा सकता है।


आयकर विभाग ने करदाताओं को मेसेज के जरिए टीडीएस की जानकारी देना शुरू किया है। इसलिए यह जरूरी है कि आप आयकर विभाग के डॉक्युमेंट्स में अपना सही नंबर दें। आप अपना नंबर आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन कर बदल भी सकते हैं।


कभी न भूलें यह बात


टैक्स जानकारों के मुताबिक, यह जरूरी है कि आप अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS को क्रॉस चेक करें। अगर आपको इसमें कोई गलती लगती है, तो इसकी जानकारी तुरंत टैक्स विभाग को दें।

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