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इनकम टैक्स में बड़ा अपडेट, समय पर कर ले अपना रिटर्न फाइल नहीं तो लग सकती है पेनल्टी

09 July 2022 | 12:27PM

नई दिल्ली: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल करें| इसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल भरते है तो आपको पेनाल्टी देनी होगी| साथ ही 31 जुलाई नजदीक आने पर आयकर विभाग की वेबसाइट पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है|

क्या आप टैक्स भरते हैं? इस सवाल पर बहुत से लोगों का जवाब होता है कि वह टैक्स के दायरे में आते ही नहीं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आपको Nil आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। इसे भरना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद रहता है। वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Form) नोटिफाई कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी थी |

31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं

आपको अपने डिपार्टमेंट से फॉर्म-16 मिल गया है तो जल्दी से जल्दी आईटीआर फाइल कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्टी देनी होगी। दूसरा यह कि अंतिम तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर ज्यादा Taxpayers के रिटर्न फाइल करने से लोड बढ़ जाता है और ऐसे में दिक्कत होती है।

31 जुलाई के बाद देनी होगी पेनल्टी

आपको बता दें वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है| डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आयकर की धारा 234A और धारा 234F के तहत पेनल्टी देनी होगी। पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इसके अलावा जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 है| जबकि ऐसा बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2022 है|

 

 

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