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शेयर बाजार को राहत दे सकती है सरकार, समाप्त हो सकता है डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स

30 October 2019 | 2.23 PM

नई दिल्ली: सरकार शेयर बाजार के लिए बड़े राहत पैकेज का एलान कर सकती है. पैकेज पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है. इसमें डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा टैक्स स्लैब पर पुनर्विचार के साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG) टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) से जुड़ी अवधि में बदलाव हो सकता है.

इस बारे में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ हुई है. शेयरों के मामले में करीब एक दशक के बाद 2018 के बजट में एलटीसीजी का एलान हुआ था. एक लाख रुपये से ज्यादा के गेंस पर एलटीसीजी लागू किया गया था. इसकी दर 10 फीसदी है.

एलटीसीजी के लिए अवधि पर पुनर्विचार किया जा सकता है. एक खास अवधि के बाद गेंस को एलटीसीजी टैक्स के दायरे से बाहर किया जा सकता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के तहत अभी टैक्स की दर 15 फीसदी है. एक साल से कम अवधि तक शेयर रखने पर यह टैक्स लगता है. शेयरों के अलावा इसके दायरे में ईटीएफ और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड भी आते हैं.

एसटीसी शेयरों सहित किसी तरह के सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री पर लगता है. काफी समय से इसे हटाने या इसकी दर घटाने की मांग हो रही है. हालांकि, इससे सरकार को काफी कमाई होती है. इसे कैपिटल गेंस खत्म करने के बाद 2004 में लागू किया गया था. इससे शेयर से जुड़े सौदे को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है.

 

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